कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने पर बीजेपी नेता को कितनी मिल सकती है सजा? इन धाराओं में हुआ है केस दर्ज
विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज
नई दिल्ली : हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया. जो कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था. ऑपरेशन सिंदूर तीन-चार दिन तक चला. जब तक कि 10 मई को पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव नहीं भेजा गया. इस दौरान देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए देश की दो जांबाज बेटियां आती रहीं.
इनमें एक थी इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी. मध्य प्रदेश के भाजपा नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया था. अब इस पर विजय शाह के खिलाफ एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हो चुका है. चलिए आपको बताते हैं. किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है भाजपा मंत्री पर कैसे कितनी मिल सकती है सजा.
*इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस*
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कहने पर केस दर्ज हो गया है. मंत्री विजय शाह पर भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. उन पर बीनएस धारा 152 के तहत केस दर्ज किया गया है.
जो कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम को लेकर दर्ज की जाती है. इसके अलावा इसमें बीनएस धारा 196 (1)B भी शामिल है जो धर्म, जाति ,भाषा और अन्य आधारों पर स्वतंत्रता, हिंसा या शांति भंग करने से जुड़ी है. इसके साथ बीनएस धारा 197(1)C भी दर्ज की गई है. जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान और कामों से जुड़ी है.
*कितनी हो सकती है सजा?*
आपको बता दे मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह पर बीएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. बीनएस धारा 152 के तहत उन्हें 7 साल तक की अधिकतम सजा सुनाई जा सकती है. तो वहीं बाकी की धाराओं के तहत उन्हें अधिकतम तीन साल की सजा औऱ जु्र्माना देना पड़ सकता है. यानी अगर भाजपा मंत्री विजय शाह को कोर्ट दोषी पाता है. तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है.
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