जिले में 25 मई तक ड्रोन उड़ाने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
ड्रोन उड़ाने को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाईजरी
ड्रोन उड़ाने के साथ उसे परिवहन कर ले जाने पर भी रहेगी नजर
जींद : जिले में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी के उपयोग पर 25 मई तक पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान कोई ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन को उडाता मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। एसपी कुलदीप सिंह ने सभी थाना तथा चौकी प्रभारियों को अपने-अपने इलाका में ऐसे उडऩ आब्जेक्टों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। इस अवधी के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा ड्रोन तथा उडान आब्जेक्टों उपयोग करने पर छुट रहेगी। जिला पुलिस ने यह कदम राष्ट्रहित मे हरियाणा सरकार के आदेशो पर उठाया है। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि 25 मई तक ड्रोन व अन्य उडन आब्जेक्ट पर रोक लगाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्ज, क्राइम यूनिटों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) पर कड़ी निगरानी रखें। देश सुरक्षा से जुड़ी कुछ अधिकृत एजेंसियों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना कानूनी अपराध होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रतिबंध अवधी के दौरान कोई मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी, उड़ता या किसी व्यक्ति द्वारा परिवहन करके ले जाया जाता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या डायल 112 पर दें। सुरक्षा में सहयोग करें। कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सुचित करें। उन्होने कहा कि यदि किसी राज्य सरकार के विभाग को इस अवधि के दौरान सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए ड्रोन संचालित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें डीसी, एसपी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि आदेशा की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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