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Sunday, April 26, 2020

सोनीपत आदेशों की उलंघना की जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी : डॉ. अंशज सिंह

DC Sonipat
(अरुण मलिक)सोनीपत, 26 अप्रैल - जिला उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जनित रोग के फैलाव एवं इसके रोकथाम के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के अंतर्गत हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के पालना में जिला उपायुक्त कार्यालय महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2, 3, 4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26(1) व 30 के अंतर्गत विभिन्न तिथियों में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए थे। इन आदेशों के तहत जिला सोनीपत की विभिन्न गतिविधियां जो जिला उपायुक्त कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित की गई थी उनको दिनांक 03 मई 2020 तक प्रतिबंधित / निलंबित रखने का निर्णय लिया गया था।
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अपने आदेशों में जिला उपायुक्त ने कहा कि आमजन द्वारा झेली जा रही कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2020 के माध्यम से संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के माध्यम से चयनित अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में लॉकडाउन के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध दिशानिर्देशों को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
जिला उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अब नए आदेश 25 अप्रैल को जारी किए गए हैं जिससे संशोधित दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन किया गया है। अपने आदेशों ने उन्होंने कहा कि जनता की अनिवार्यताओं एवं आवश्यकताओं पर विचार करने के उपरांत प्रथम चरण में जिला सोनीपत में विभिन्न गतिविधियां व दुकानें जो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सडक़ों अन्य जिला सडक़ों पर स्थित ना हो उनको उचित दूरी बनाए रखने तथा कंटेमिनेशन की पालना पर विशेष ध्यान देने की शर्त पर 26 अप्रैल 2020 से कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि नगर निगम एवं नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों से बाहर गलियों एवं रिहायसी क्षेत्रों में शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत सभी दुकानें (सिवाय मल्टीप्लेक्स ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल्स) खोलने की अनुमति होगी। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों के रिहायसी क्षेत्रों, कांप्लेक्सों में स्थित शॉप्स एंड एस्टेबलिसमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत दुकानें (इनके आस-पास स्थित दुकानें तथा क्षेत्र में स्थित दुकान सहित) कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या, जो मास्क पहने हुए हों तथा परस्पर दूरी का पालन करने की शर्त पर (सिवाय मार्किट कांप्लेक्स व मल्टी ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल्स) को खोलने की अनुमति होगी।
बीज एवं बागवानी फसल के आयात व निर्यात जैसे कि पैक हाउस, निरीक्षण एवं उपचार से संबंधित सुविधाएं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों के मामलों के अनुसंधान से संबंधित संस्थाएं, पौधारोपण से संबंधित सामग्री, मधुमक्खी कालोनीज, शहद एवं मधुमक्खियों के छत्तों से संबंधित उत्पाद के अंतरजिला एवं आंतरिक जिले में आवागमन, छात्रों हेतू शैक्षणिक किताबों की दुकानें व बिजली के पंखों की दुकानें खोली जा सकती हैं।
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अपने अदेशों के संबंध में स्पष्टिकरण देते हुए जिलाधीश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें जो शापिंग माल में स्थित नहीं हैं उन्हें खोले जाने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में केवल रिहायशी क्षेत्र में स्थित सभी एकल दुकानें खोले जाने की अनुमति रहेगी। मार्केट व मार्केट कांप्लेक्स तथा शापिंग माल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। मार्केट कांप्लेक्स सेअभिप्राय यह रहेगा कि ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक दुकानें हों। उदाहरण के लिए नगर निगम सोनीपत की सीमा में स्थित निम्नलिखित दुकानें जैसे बहालगढ़ गोहाना रोड, ओल्ड रोहतक रोड  जिसमें मिशन चौक से कालुपुर चुंगी, सुरी पैट्रोल पंप वाली गली आदि बंद रहेगी क्योंकि इन गलियों में एक से अधिक दुकानें स्थित हैं। यह सभी मार्केट कांप्लेक्स की परिभाषा में आएंगे इसलिए ऐसी दुकानें नहीं खुलेंगी।
उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में कोई दुकान ना खुले जहां लगातार कई दुकानें स्थित हैं। क्योंकि ऐसी जगहों पर जनसमूह एकत्रित होने की आशंका है। मीट की दुकानें व स्टाल बंद रहेंगे। कैफे, खाने, पीने की दुकानें तथा ढाबे बंद रहेंगे। च्यूंगम, बबलगम, तम्बाकू इत्यादि जो पूर्ववर्ती आदेशों में 20 अप्रैल 2020 को प्रतिबंधित की गई थी उनके स्टोरेज, बिक्री तथा प्रयोग पर रोक रहेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर ग्रूमिंग सेंटर बंद रहेंगे। ई कामर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक सामान की बिक्री जारी रहेगी। शराब व अन्य आईटम की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी सेवा या संस्था की आवश्यकता बारे कोई संदेश होगा तो जिलाधीश द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा।
लॉकडाउन के उपायों को लागू करने से संबंधित महत्वपूर्ण हिदायतें
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 डा. अंशज सिंह ने अपने इन आदेशों में लॉकडाउन के उपायों को लागू करने से संबंधित महत्वपूर्ण हिदायतें भी जारी की हैं। इन हिदायतों में ऐसे सभी दुकानदार या व्यक्ति जिन्हें अपना कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है वह अपने कार्यस्थलों पर भारत सरकार द्वारा कोरोना बीमारी के रोकथाम एवं इसके फैलाव के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए विभिन्न उपाय सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को दुकानदार सामान नहीं बेचेगा। सभी दुकानदार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बारे जारी किए गए दिशानिर्देशो की पालना करेंगे। कोई भी दुकानदार पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देगा। खुले में थूकने पर सजा सहित जुर्माने का प्रावधान होगा। कार्यस्थलों दुकानों पर दुकानदारों द्वारा उचित स्थानों पर सेनेटाईजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा सह रुगणता से पीडि़त व्यञ्चितयों को दुकानों पर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। सभी को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग बढ़ाने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। दुकानों को पूर्णतया सेनेटाईज किया जाएगा। कई बार प्रयुक्त होने वाली जगह को बार-बार साफ किया जाएगा। हाथों की साबुन से ठीक प्रकार से धुलाई अनिवार्य होगी और कार्यस्थल पर खाना उचित दूरी बनाते हुए ही खाया जाएगा।
दुकानदारों को क्या-क्या करने होंगे सुरक्षा उपाय
डा. अंशज सिंह ने अपने आदेशों में कहा कि दुकान व सामान को अच्छी श्रेणी के रोगाणुनाशक से पूर्णतया साफ किया जाएगा। प्रवेश द्वार, उपकरण एवं सीढिय़ों, वॉशरूम, टायलेट, सिंक, पानी की टूंटियां, दीवारें व अन्य जगहें बेहतर ढंग से साफ की हों। दुकानों में आने वाले सामग्री, किताबें स्प्रे के माध्यम से किटाणुमुक्त की जाएंगी। दुकानों पर आने व जाने वाले व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग भी अनिर्वार्य होगी। वर्कस की चिकित्सा परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। एक दूसरे से छह फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दुकान पर अनावश्यक व्यक्ति के आने पर पूर्णतया रोक रखनी होगी। ऐसे अस्पताल क्लीनिक जो कोरोना बीमारी के ईलाज के लिए प्राधिकृत किए गए हैं उनके बारे में सूचना दुकान पर हर समय तैयार रखनी होगी। सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दुकान के बाहर छह फुट की दूरी पर पेंट से सर्किल बनाने होंगे। आयुक्त नगर निगम, कार्यकारी अधिकारी सचिव नगर परिषद व नगर पालिका तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व सरपंच अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे सर्कल बनवाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी संबंधित रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस की पालना व अन्य सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की उलंघना पाई जाती है तो आरडब्ल्यूए के प्रधान अथवा सचिव इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दे सकेंगे। अगर सूचना नहीं दी जाती है तो आरडब्ल्यूए के प्रधान अथवा सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिला उपायुक्त ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सोनीपत तथा सभी उपमंडल मैजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकारी मैजिस्ट्रेट व थानाध्यक्षों के माध्यम से इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। कार्यकारी मैजिस्ट्रेट जिन्हें इंसीडेंट कमांडर भी नियुक्त किया गया है सभी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट व थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में कोई भी दुकान न खुले जहां लगातार कई दुकानें हैं, क्योंकि यहां पर जनसमूह इकट्ठा होने की आशंका है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी इन इंसीडेंट कमांडरों के अधीन कार्य करेंगे। अगर आदेशों की उलंघना की जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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