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Tuesday, May 26, 2020

May 26, 2020

खरखौदा ब्लॉक के गोपालपुर गांव में एक मिला कोरोना पॉजिटिव केस दिल्ली से है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री , दिल्ली के दमकल केन्द्र विभाग में काम करता है दीपक


(अजय सैनी) खरखौदा ब्लॉक के गोपालपुर गांव में एक मिला कोरोना पॉजिटिव केस दिल्ली से है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री , दिल्ली के दमकल केन्द्र विभाग में काम करता है दीपक । दीपक के साथ साथ 30 और लोगो को भेजा गया कोरोना टेस्ट के सैम्पल के लिए। और उनके सैकंडरी कॉन्ट्रैक्ट को भी  ट्रेस किया जा रहा है।
आपको बता दे कि खरखौदा के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर नितिन फलस्वाल व   फिरोजपुर बाँगर सामान्य अस्पताल के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर हंस राज पासी दोनो की रैपिड एक्शन टीम ने ये करवाई की है जिसमे डॉक्टर नितिन फलस्वाल ने बताया कि दीपक गोपालपुर गांव का रहने वाला है और दिल्ली के दमकल केन्द्र विभाग में कर्मचारी है उसका 23 मई की कोरोना का टेस्ट हुआ था जिसमे दीपक की टेस्ट रिपोर्ट 25 मई को कोरोना पॉजिटिव आई  पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही डॉक्टर नितिन व डॉक्टर हंस राज पासी दोनो की टीम एक्शन मोड़ में आकर  गोपालपुर गांव में पहुँची। जहाँ कोरोना स्पेशल एम्बुलेंस से दीपक को सोनीपत भेजा गया वही उसके  प्रेमरी कॉन्ट्रेक्ट में लगभग 30 लोगो को कोरोना टेस्ट के लिए तीन एम्बुलेन्स के जरिये सोनीपत  के नागरिक अस्पताल भेजा गया। अब आगे की करवाई इन सभी की रिपोर्ट आने पर ही कि जाएगी।

Sunday, May 24, 2020

May 24, 2020

खरखोदा में फंसे प्रवासी मजदूर कर रहे हैं घर जाने की मांग


(पवन सैनी)सोनीपत ।24 मई जिला के उपमंडल खरखोदा में लोक डाउन के चलते डेढ़ सौ प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं 
प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने 5 मई को रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद दो बार एसडीएम खरखोदा से भी मुलाकात कर चुके हैं पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है आलोक निवासी बिहार ने हमें बताएं कि उन सभी ने 5 मई को ऑनलाइन घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।आज करीब 20 दिन हो गए हैं ना तो उनके पास कोई एसएमएस आया है और ना ही समाधान हुआ है।

Friday, May 22, 2020

May 22, 2020

नहर में नहाने गए युवक का शव मिला

(पवन सैनी) खरखौदा ब्लॉक के रोहणा गांव निवासी युवक प्रवीण  उर्फ भोला गांव के पास से गुजरने वाली एनसीआर वाटर चैनल नहर में बुधवार को नहाने के लिए गया था। लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अगली सुबह जब उसके फोन पर संपर्क किया गया तो किसी राहगीर ने फोन उठाकर युवक के कपड़े, साइकिल एवं चप्पल और उसका मोबाइल फ़ोन नहर के किनारे पड़े होने की बात कही। सूचना पाकर परिजन जब नहर पर पहुंचे तो पाया कि नहर किनारे मिलने वाला समान प्रवीण का ही है। जिसके बाद मामले की मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ प्रवीण की नहर में तलाश की ।लेकिन देर शाम तक प्रवीण का सुराग नहीं लग पाया था। वहीं सूचना पाकर नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे लेकिन तेज बहाव होने के चलते ज्यादा देर तक ग्रामीणों द्वारा नहर में प्रवीण की तलाश नहीं की जा सकी। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार झज्जर जिले के गांव गोयला कला की सीमा में  नहर में उसका शव मिला है वहीं बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में शव का पंचनामा कर परिजनों को सौप दिया गया।

Tuesday, May 5, 2020

May 05, 2020

प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं होगी कोई भी व्यवसायिक गतिविधि : डा. अंशज सिंह

प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं होगी कोई भी व्यवसायिक गतिविधि : डा. अंशज सिंह
(अरुण मलिक)- जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि कोरोना कोविड-19 के जिन क्षेत्रों में मामले आए हैं और उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटोनमेंट जोन) घोषित किया गया है वहां पर किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां और दुकानें नहीं खोली जाएंगी।

Saturday, May 2, 2020

May 02, 2020

कोरोना का नया पोजिटिव केस मिला, गोहाना आई एक महिला में हुई पुष्टि - सोनीपत में कोरोना वायरस के पोजिटिव केसों का आंकड़ा हुआ 27

(अरुण मलिक)सोनीपत, 02 मई।  शनिवार को सोनीपत में कोविड-19 कोरोना वायरस का एक नया पोजिटिव केस मिला है। गोहाना के वाल्मीकि मौहल्ले में रिश्तेदारी में आई एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस नये केस ने सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पोजिटिव मामलों का आंकड़ा 27 कर दिया है। उपायुक्त डा. अंंशज सिंह ने जिला स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी।  
 उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने बताया कि रोहतक के पारा मौहल्ला की रहने वाली 32 वर्षीय महिला 4 अप्रैल को गोहाना के वाल्मीकि मौहल्ले में अपनी रिश्तेदारी में आई थी। उसकी बेटी को खांसी के साथ सांस लेने में समस्या हुई तो उसे बीपीएस मेडिकल कालेज अस्पताल खानपुर कलां में दाखिल किया गया। खानपुर में महिला और उसकी बेटी दोनों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट शनिवार को आई, जिसमें बालिका की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। किंतु महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। महिला की केस हिस्ट्री में 10 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन सभी को सिविल अस्पताल में जांच व आईसोलेशन में रखने के लिए लाया गया है। 


 उपायुक्त डा. सिंह ने कहा कि सोनीपत में कोरोना वायरस के अब 27 पोजिटिव केस हो गये हैं, जिनमें से चार मरीजों ने रिकवरी कर ली है। पोजिटिव मामलों में दो जमात के पोजिटिव केस भी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आज सांयकाल तक जिला में 2173 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1921 लोगों की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। अभी 252 लोगों की जांच रिपोर्ट लंबित है। प्राप्त हुई रिपोर्टों में 27 की पोजिटिव रिपोर्ट आई है। शेष 1894 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 
 उपायुक्त ने कहा कि जमातियों का आंकड़ा पूर्व की भांति ही है। सोनीपत में आये कुल 224 जमातियों में से 214 के सैंपल लिए गए। इनमें दो लोगों की पोजिटिव रिपोर्ट आई है। शेष 212 व्यक्तियों की नेगेटिव रिपोर्ट आई। साथ ही उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह राई में बनाये गये फेसिलिटी क्वारंटाईन में 221 लोगों को रखा गया, जिनमें से 146 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यहां से 38 लोगों को विभिन्न आईसोलेशन वार्डों में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि 194 लोगों को आईसोलेशन वार्डों में दाखिल किया गया है। तीन लोगों को बीपीएस मेडिकल कालेज खानपुर के आईसीयू में रखा गया है।
जरुर पढ़े- नियम न मानने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों के खिलाफ पोल-खोल अभियान -हरियाणा बुलेटिन न्यूज़

Thursday, April 30, 2020

April 30, 2020

पानी की टँकी में मिला 11 महीने के बच्चे का शव

(अरुण मलिक)सोनीपत : शहर में फव्वारा चौक के निकट दो मंजिला भवन के छत पर रखी पानी की टंकी में 11 महीने के बच्चे का शव मिला है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है। यह हत्या है या फिर कोई हादसा? यह पुलिस की जांच-पड़ताल से ही पता चलेगा। शहर में फव्वारा चौक के निकट दो मंजिला भवन के छत पर रखी पानी की टंकी में 11 महीने के बच्चे का शव मिला है। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिजन घर पर ही सोए हुए थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं लगी। बृहस्पतिवार सुबह करीब 5:30 बजे परिजन जगे तो बच्चा गायब मिला और उसकी तलाश शुरू की गई। तलाश करते हुए जब परिजन छत पर पहुंचे तो पानी की टंकी का आधा ढक्कन टूटा मिला और बच्चा उसके अंदर मृत मिला।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, फव्वारा चौक के निकट बत्रा पेंट के नाम से शोरूम है। शोरूम को यतिन बत्रा व उसका परिवार चलाता है। यतीन का 11 माह का बेटा दैविक था। परिजनों का कहना है कि सुबह करीब 4:30 बजे दैविक को उसकी मां ने दूध पिलाया और दोनों दोबारा सो गए। सुबह करीब 5:30 बजे परिजन जगे तो दैविक गायब मिला। वहीं, किसी अनहोनी से घबराए परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन बच्चा घर के अंदर नहीं मिला। परिजन जब छत पर पहुंचे तो वहां रखी पानी की टंकी का आधार ढक्कन टूटा था और बच्चा उसके अंदर मृत मिला। इस दर्दनाक घटना को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे को किसी ने उठाकर पानी की टंकी के अंदर डुबोया है। सूचना मिलने के बाद शहर थाना के प्रभारी निर्मल सिंह अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है।

Wednesday, April 29, 2020

April 29, 2020

पेहवा के पास दर्दनाक हादसे में बरौदा सोनीपत के पहलवान व कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पदक विजेता रिटायर्ड डीआईजी राजेन्द्र सिंह मोर के पुत्र इंस्पेक्टर अजय मोर का निधन

 (अरुण मलिक) हरियाणा पुलिस के पूर्व डीआईजी राजेंद्र मोर के पुत्र एवं पुलिस इंस्पेक्टर अजय मोर की पिहोवा में हुए दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। ये हादसा बुधवार रात को करीब 11 बजे हुआ। हादसे की सूचना पर पिहोवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कार सेनिकालकर पोस्टमार्टम के लिये कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल भेजा है, जहां वीरवार को शव का पोस्टमार्टम होगा।
जानकारी के अनुसार पिहोवा मोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से कार सवार हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। जांच अधिकारी लखविंद्र सिंह के मुताबिक अजय मोर स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात थे और पिछले कुछ समय से उनकी ड्यूटी पिहोवा में थी। बुधवार को वे पिहोवा से अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी गाड़ी में घर लौट रहे थे। इस दौरान कुरुक्षेत्र के पिहोवा में मोड के समीप एक अज्ञात वाहन ने अजय मोर की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी । पिहोवा थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। अजय मोर मूल रूप से जिला सोनीपत के गांव बरोदा के रहने वाले थे ।

April 29, 2020

विधायक राई ने हलके की चारों पीएचसी को 25-25 पीपीई किट सौंपी

-सभी पीएचसी को 25-25 बोतल सेनेटाईजर भी दिया और कहा जिस भी सामान की जरूरत हो तुरंत बताएं
- सभी ग्राम पंचायतों से अपील करते हुए कहा कि गांव में आने वाले आशा, आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें
(अरुण मलिक) सोनीपत, 29 अप्रैल। राई के विधायक मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि कोरोना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में यह कर्मचारी जिस भी गांव में आएं तो वहां उनका स्वागत करें और उनके कार्य में पूरा सहयोग करें। विधायक मोहन लाल बड़ौली बुधवार को राई हलके की सभी चार पीएचसी मुरथल, जाखौली, बढख़ालसा व हलालपुर में स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट भेंट कर रहे थे।
विधायक मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना की जांच के लिए जाना पड़ता है और वह कोरोना योद्धा के तौर पर अग्रिम पंक्ति में रहकर हमारे लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि इनको जरूरत के मुताबिक प्रत्येक सामान भेंट करें। उन्होंने कहा कि आज हम राई हलके की इन चारों पीएचसी के कर्मचारियों व डॉक्टरो को पीपीई किट भेंट कर कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी पीएचसी को 25-25 बोतल सेनेटाईजर भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राई हलके के अलावा 150 पीपीई किट सिविल अस्पताल सोनीपत को भी दी गई है ताकि वहां पर काम कर रहे चिकित्सकों का हम सहयोग कर सकें।
विधायक ने कहा कि नगर पालिका कुंडली को भी पिछले दिनों पीपीई किट दी गई है। इस दौरान विधायक ने सभी गांवों के लोगों के सरपंचों का आह्वान किया कि वह गांवों में बाहरी किसी भी व्यक्ति को न आने दें। उन्होंने कहा कि राई हलके और पूरे सोनीपत जिला में जितने भी मामले कोरोना पोजीटिव के आए हैं वह दूसरे स्थानों से आने वालों से संबंधित हैं। इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि बाहरी आवागमन को पूरी तरह से रोकें। गांव में आने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्करों का मान सम्मान करें और उन्हें बेहतर ढंग से काम करने दें। इस दौरान उन्होंने सभी ग्रामीणों व अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखने, समय समय पर साबुन से हाथ धोने व मास्क लगाकर रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, तेज बुखार, गले में खराब और शरीर में अकडऩ जैसी कोई दिक्कत है तो इसके लिए तुरंत सिविल अस्पताल में अपनी जांच अवश्य करवाएं।  

Sunday, April 26, 2020

April 26, 2020

सोनीपत आदेशों की उलंघना की जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी : डॉ. अंशज सिंह

DC Sonipat
(अरुण मलिक)सोनीपत, 26 अप्रैल - जिला उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जनित रोग के फैलाव एवं इसके रोकथाम के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के अंतर्गत हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के पालना में जिला उपायुक्त कार्यालय महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2, 3, 4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26(1) व 30 के अंतर्गत विभिन्न तिथियों में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए थे। इन आदेशों के तहत जिला सोनीपत की विभिन्न गतिविधियां जो जिला उपायुक्त कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित की गई थी उनको दिनांक 03 मई 2020 तक प्रतिबंधित / निलंबित रखने का निर्णय लिया गया था।
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अपने आदेशों में जिला उपायुक्त ने कहा कि आमजन द्वारा झेली जा रही कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2020 के माध्यम से संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के माध्यम से चयनित अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में लॉकडाउन के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध दिशानिर्देशों को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
जिला उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अब नए आदेश 25 अप्रैल को जारी किए गए हैं जिससे संशोधित दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन किया गया है। अपने आदेशों ने उन्होंने कहा कि जनता की अनिवार्यताओं एवं आवश्यकताओं पर विचार करने के उपरांत प्रथम चरण में जिला सोनीपत में विभिन्न गतिविधियां व दुकानें जो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सडक़ों अन्य जिला सडक़ों पर स्थित ना हो उनको उचित दूरी बनाए रखने तथा कंटेमिनेशन की पालना पर विशेष ध्यान देने की शर्त पर 26 अप्रैल 2020 से कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि नगर निगम एवं नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों से बाहर गलियों एवं रिहायसी क्षेत्रों में शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत सभी दुकानें (सिवाय मल्टीप्लेक्स ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल्स) खोलने की अनुमति होगी। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों के रिहायसी क्षेत्रों, कांप्लेक्सों में स्थित शॉप्स एंड एस्टेबलिसमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत दुकानें (इनके आस-पास स्थित दुकानें तथा क्षेत्र में स्थित दुकान सहित) कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या, जो मास्क पहने हुए हों तथा परस्पर दूरी का पालन करने की शर्त पर (सिवाय मार्किट कांप्लेक्स व मल्टी ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल्स) को खोलने की अनुमति होगी।
बीज एवं बागवानी फसल के आयात व निर्यात जैसे कि पैक हाउस, निरीक्षण एवं उपचार से संबंधित सुविधाएं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों के मामलों के अनुसंधान से संबंधित संस्थाएं, पौधारोपण से संबंधित सामग्री, मधुमक्खी कालोनीज, शहद एवं मधुमक्खियों के छत्तों से संबंधित उत्पाद के अंतरजिला एवं आंतरिक जिले में आवागमन, छात्रों हेतू शैक्षणिक किताबों की दुकानें व बिजली के पंखों की दुकानें खोली जा सकती हैं।
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अपने अदेशों के संबंध में स्पष्टिकरण देते हुए जिलाधीश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें जो शापिंग माल में स्थित नहीं हैं उन्हें खोले जाने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में केवल रिहायशी क्षेत्र में स्थित सभी एकल दुकानें खोले जाने की अनुमति रहेगी। मार्केट व मार्केट कांप्लेक्स तथा शापिंग माल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। मार्केट कांप्लेक्स सेअभिप्राय यह रहेगा कि ऐसा क्षेत्र जिसमें एक से अधिक दुकानें हों। उदाहरण के लिए नगर निगम सोनीपत की सीमा में स्थित निम्नलिखित दुकानें जैसे बहालगढ़ गोहाना रोड, ओल्ड रोहतक रोड  जिसमें मिशन चौक से कालुपुर चुंगी, सुरी पैट्रोल पंप वाली गली आदि बंद रहेगी क्योंकि इन गलियों में एक से अधिक दुकानें स्थित हैं। यह सभी मार्केट कांप्लेक्स की परिभाषा में आएंगे इसलिए ऐसी दुकानें नहीं खुलेंगी।
उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में कोई दुकान ना खुले जहां लगातार कई दुकानें स्थित हैं। क्योंकि ऐसी जगहों पर जनसमूह एकत्रित होने की आशंका है। मीट की दुकानें व स्टाल बंद रहेंगे। कैफे, खाने, पीने की दुकानें तथा ढाबे बंद रहेंगे। च्यूंगम, बबलगम, तम्बाकू इत्यादि जो पूर्ववर्ती आदेशों में 20 अप्रैल 2020 को प्रतिबंधित की गई थी उनके स्टोरेज, बिक्री तथा प्रयोग पर रोक रहेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर ग्रूमिंग सेंटर बंद रहेंगे। ई कामर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक सामान की बिक्री जारी रहेगी। शराब व अन्य आईटम की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी सेवा या संस्था की आवश्यकता बारे कोई संदेश होगा तो जिलाधीश द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा।
लॉकडाउन के उपायों को लागू करने से संबंधित महत्वपूर्ण हिदायतें
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 डा. अंशज सिंह ने अपने इन आदेशों में लॉकडाउन के उपायों को लागू करने से संबंधित महत्वपूर्ण हिदायतें भी जारी की हैं। इन हिदायतों में ऐसे सभी दुकानदार या व्यक्ति जिन्हें अपना कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है वह अपने कार्यस्थलों पर भारत सरकार द्वारा कोरोना बीमारी के रोकथाम एवं इसके फैलाव के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए विभिन्न उपाय सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को दुकानदार सामान नहीं बेचेगा। सभी दुकानदार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बारे जारी किए गए दिशानिर्देशो की पालना करेंगे। कोई भी दुकानदार पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देगा। खुले में थूकने पर सजा सहित जुर्माने का प्रावधान होगा। कार्यस्थलों दुकानों पर दुकानदारों द्वारा उचित स्थानों पर सेनेटाईजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा सह रुगणता से पीडि़त व्यञ्चितयों को दुकानों पर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। सभी को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग बढ़ाने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। दुकानों को पूर्णतया सेनेटाईज किया जाएगा। कई बार प्रयुक्त होने वाली जगह को बार-बार साफ किया जाएगा। हाथों की साबुन से ठीक प्रकार से धुलाई अनिवार्य होगी और कार्यस्थल पर खाना उचित दूरी बनाते हुए ही खाया जाएगा।
दुकानदारों को क्या-क्या करने होंगे सुरक्षा उपाय
डा. अंशज सिंह ने अपने आदेशों में कहा कि दुकान व सामान को अच्छी श्रेणी के रोगाणुनाशक से पूर्णतया साफ किया जाएगा। प्रवेश द्वार, उपकरण एवं सीढिय़ों, वॉशरूम, टायलेट, सिंक, पानी की टूंटियां, दीवारें व अन्य जगहें बेहतर ढंग से साफ की हों। दुकानों में आने वाले सामग्री, किताबें स्प्रे के माध्यम से किटाणुमुक्त की जाएंगी। दुकानों पर आने व जाने वाले व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग भी अनिर्वार्य होगी। वर्कस की चिकित्सा परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। एक दूसरे से छह फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दुकान पर अनावश्यक व्यक्ति के आने पर पूर्णतया रोक रखनी होगी। ऐसे अस्पताल क्लीनिक जो कोरोना बीमारी के ईलाज के लिए प्राधिकृत किए गए हैं उनके बारे में सूचना दुकान पर हर समय तैयार रखनी होगी। सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दुकान के बाहर छह फुट की दूरी पर पेंट से सर्किल बनाने होंगे। आयुक्त नगर निगम, कार्यकारी अधिकारी सचिव नगर परिषद व नगर पालिका तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व सरपंच अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे सर्कल बनवाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी संबंधित रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस की पालना व अन्य सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की उलंघना पाई जाती है तो आरडब्ल्यूए के प्रधान अथवा सचिव इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दे सकेंगे। अगर सूचना नहीं दी जाती है तो आरडब्ल्यूए के प्रधान अथवा सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिला उपायुक्त ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सोनीपत तथा सभी उपमंडल मैजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकारी मैजिस्ट्रेट व थानाध्यक्षों के माध्यम से इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। कार्यकारी मैजिस्ट्रेट जिन्हें इंसीडेंट कमांडर भी नियुक्त किया गया है सभी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट व थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में कोई भी दुकान न खुले जहां लगातार कई दुकानें हैं, क्योंकि यहां पर जनसमूह इकट्ठा होने की आशंका है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी इन इंसीडेंट कमांडरों के अधीन कार्य करेंगे। अगर आदेशों की उलंघना की जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
April 26, 2020

करोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सोनीपत जिला प्रसाशन की बड़ी कार्रवाई सोनीपत- दिल्ली सीमा को किया पूरी तरह सील


(अरुण मलिक)सोनीपत न्यूज़-

करोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सोनीपत जिला प्रसाशन की बड़ी कार्रवाई, सोनीपत- दिल्ली सीमा को   पूरी तरह सील किया गया |

दिल्ली से आने वाले 14 लोगों को परोक्ष रूप से कोरोना संक्रमण से ग्रस्त 3 मई तक दिल्ली से आने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होंगे आदेश |

सोनीपत डीसी ने जारी किए आदेश करोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सोनीपत जिला प्रसाशन की बड़ी कार्रवाई |

Thursday, April 16, 2020

April 16, 2020

गेहूं काट थकान मिटाने पेड़ के नीचे करने लगा आराम, कार ने कुचला, मौत

पानीपत के समालखा कस्‍बे में दर्दनाक हादसा हुआ है। खेत से गेहंं काटकर थकान मिटाने को एक मजदूर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक कार ने उसे रौंद दिया। परिवार के अन्‍य सदस्‍य बाल-बाल बच गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

सिम्बलगढ़ वासी मजदूर वकील की कार के कुचलने से मौत हो गई। जबकि परिवार के अन्य लोग बाल-बाल बच गए। हादसा बुधवार दोपहर के वक्त का है, जब मृतक परिवार के अन्य लोगों के साथ खेत में गेहूं काटने के दौरान सड़क किनारे पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी कार सवार ने उसे कुचल दिया।

गेहूं काटने को गया था परिवार सहित
मृतक की पत्नी सुमन ने पुलिस शिकायत में बताया कि उसके पास दो बेटे और एक बेटी है। बीते मंगलवार को वह, उसका पति वकील, बहन पूनम, उसका पति बलवान और परिवार के अन्य सदस्य बुढऩपुर वासी पप्पू त्यागी के खेत में गेहूं काट रहे थे। दोपहर के समय खाना खाकर सभी सड़क किनारे खड़े शीशम के पेड़ के नीचे छाया में आराम करने लगे।

तेज गति से आई कार से हुआ हादसा
डेढ़ बजे के करीब बुढऩपुर की तरफ से एक तेज गति से कार आई और देखते ही देखते पेड़ के नीचे आराम कर रहे उसके पति वकील को कार ने कुचल दिया। जबकि थोड़ा दूर होने पर वो सभी बाल-बाल बच गए। उसके पति को गंभीर चोट आने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ने कार को कुछ सेकेंड के लिए रोका और फिर लेकर फरार हो गया। उस दौरान उन्होंने कार का नंबर नोट कर लिया।

कार चालक की लापरवाही
सुमन का कहना है कि कार चालक की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ और उसके पति की जान गई। पति की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पुलिस ने मामले में कार चालक जगबीर वासी चिरसमी (सोनीपत) के खिलाफ केस दर्ज कर शव का सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों के हवाले कर दिया।

Sunday, April 12, 2020

April 12, 2020

नहीं रहे कांग्रेस विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा, कई दिनों से थे बीमार






    हरियाणा के बरोदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा का आज निधन हो गया है। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे।

    ज्ञात है कि श्रीकृष्ण हुड्डा छह बार विधायक चुने गए थे। वो पहली बार 1987 मे विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1996, 2005 में किलोई से चुने गए थे। 2009 में वो बरोदा सीट से विधायक बने। इसके बाद 2014 में कांग्रेस ने फिर से श्रीकृष्ण को टिकट दिया और वो जीते। अब 2019 में कांग्रेस ने छटी बार उनको ही टिकट दिया। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले ही चिंता थी लेकिन फिर भी कांग्रेस ने श्रीकृष्ण हुड्डा को ही मैदान में उतारा और वो जीत कर आये।
    पंचायत चुनाव में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। श्रीकृष्ण हुड्डा अपने गांव खिड़वाली में दो बार सरपंच रहे थे उसके बाद 1987 में पहली बार लोकदल की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1996 में चौटाला की समता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे।
    इसके बाद साल 2005 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और साल 2005 के चुनाव में वो किलोई विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चुने गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किलोई से इस्तीफा दे दिया था।
    साल 2008 के परिसीमन में बरोदा हल्का सामान्य हो जाने के बाद 2009 में यहां से चुनाव लड़ा और जीतकर गए। 2014 में भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा, इसके बाद 2019 में भी श्रीकृष्ण हुड्डा ने दिग्गजों को मात देते हुए विधानसभा में इंट्री की। 

    Friday, April 10, 2020

    April 10, 2020

    एसिड अटैक पीड़ितों को 15 दिन के भीतर मिले एक लाख अंतरिम मुआवजा

    चंडीगढ़, 9 अप्रैल। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एसिड अटैक पीड़ितों को 15 दिन के अंदर अंतिम मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब के मुख्य सचिव व चडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इंडिया केस में दिए गए दिशा निर्देश के तहत एसिड अटैक विक्टिम को घटना के पंद्रह दिम के भीतर एक लाख का मुआवजा देना सुनिश्चित करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया था कि एसिड अटैक की घटना सामने आने के तुरंत बाद विक्टिम को पंद्रह दिन के भीतर एक लाख का मुआवजा जारी किया जाए व सरकार अपने खर्चे पर उसको तुरंत बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाए। इसके अलावा दो महीने के भीतर अन्य मुआवजा राशि का भुगतान भी किया जाए।
    हाईकोर्ट ने यह आदेश तेजाब हमले के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। इस मामले में बेंच ने सरकार को पिछली सुनवाई पर विक्टिम को मुआवजा के तीन लाख रुपये जारी करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने बेंच को बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी विक्टिम को अभी तक किसी भी तरह की कोई वित्तीय सहायता या इलाज की सुविधा नही दी गई।
    अधिकारी इस मामले को सामान्य मामले की तरह लेकर लापरवाही से काम कर रहे हैं। बेंच ने इस पर सख्त रूप अपानते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ कर चुका है विक्टिम को सरकार की तरफ से तुरंत निशुल्क इलाज व पंद्रह दिन के भीतर एक लाख का मुआवजा दिया जाए तो सरकार इसकी पालना क्यों नहीं कर रही। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो दो सप्ताह के भीतर विक्टिम को मुआवजा देकर उसका निशुल्क इलाज निश्चित करे।