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Sunday, April 19, 2020

जींद में कल से क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा


जींद 19 अप्रैल : जिला प्रशासन, स्वास्थ्य तथा पुलिस विभागए सफ़ाई कर्मियों सहित आमजन के सहयोग के चलते लॉकडाउन के दौरान 2० अप्रैल को जींद के लोगों कुछ राहत मिलना तय है। इसके लिए डीसी डॉ आदित्य दहिया के दिशानिर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के दिशा.निर्देशों अनुसार कुछ सुविधाएं संचालित की गई है कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीन मई तक के लॉकडाउन को लेकर जो दिशा.निर्देश दिए गए हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे। जींद में कोरोना संक्रमण न फैले इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा अपनी तरफ से कोई कोसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में जरूरत की दुकानों व सुविधाओं को देने के लिए मापदंडों अनुसार कुछ राहत प्रदान की गई है।
ये गतिविधियां रहेंगी पूर्ण रूप से बंद:
सभी घरेलू और अंतराष्ट्रीय हवाई यात्राएं, सुरक्षा उद्देश्यों को छोडक़र ट्रेन, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, इंटर डिस्टक और इंटर स्टेट मूवमेंट, सभी शैक्षणिक व शिक्षण ;कोचिंग संस्थान, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्पलैक्स, जिम, स्पोर्टस काम्पलैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, धार्मिक स्थलों पर पूजा, धार्मिंक मंडली पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 2० से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
ये गतिविधियां रहेंगी संचालित:
सरकार द्वारा दिए गए दिशा.निर्देशों के अनुसार अस्पताल, पशु अस्पताल और मेडिकल से संबंधित केमिस्ट, फ़ार्मासिस्ट, मेडिकल से संबंधित दुकानें, मेडिकल लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी, जिनमें मेडिकल पर्सनल,नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा अस्पताल से जुड़े अन्य सेवाओं को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा चिकित्सा प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, अधिकृत निजी प्रतिष्ठान जो कोविड- 19 के समावेश के प्रयासों पर होम केयर प्रोवाइडर होंगे। एम्बुलेंस, आक्सीजन उपकरण, कृषि बागवानी गतिविधियां, कृषि मशीनरी की दुकानें, स्पेयर पार्टस और ठीक करने के लिए मुरम्मत करने वाली दुकानें, कस्टम हायरिंग सेंटर, खाद, कीटनाशक, बीज की दुकानें, दुग्ध एकत्रिकृत वाहन, गौशालाओं सहित पशु आश्रय ग्रहों का संचालन, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं का पालन पोषण, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, जिसमें लाभार्थी के दरवाजे पर 15 दिनों में एक बार खादय पदार्थो और पोषण का वितरण, मनरेगा को अनुमति, पैट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों का संचालन को अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी इसमे शामिल रहेगी और इनके खुलने व बंद होने का समय निर्धारित होगा। दुकानें ,किरयाणा और आवश्यक सामान बेचने वाले एकल दुकानें और राशन की दुकानों, भोजन और किरयाणा का सामान सहित गाडिय़ां शामिल हैं। पोल्ट्री मास और मछली, पशु चारा और चारा आदि को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन इनके समय निर्धारित होगा। प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, डीटीएच और केबल सेवाएं जारी रहेंगी। ई कॉर्मस कंपनियों के वाहनों को आवश्यक अनुमतियों के साथ अप्लाई करने की अनुमति होगी। कोरियर सेवाओं को भी अनुमति होगी। भारत सरकार के कार्यालय एवं उसके स्वायत अधिनस्त कार्यालय खुले रहेंगे। राज्य संघ शासित प्रदेश के कार्यालय भी खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य है।

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