कटरा में भूस्खलन का खतरा बढ़ा प्रशासन ने दिए ये जरूरी आदेश
कटरा के उपमंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने स्थिति को गंभीर मानते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि बालिनी ब्रिज से दर्शनी ड्योढ़ी तक और बालिनी ब्रिज से एशिया चौक तक के बीच आने वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जैसे होटल और धर्मशालाएं, तत्काल खाली कराई जाएंगी.
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि ये सभी प्रतिष्ठान तब तक बंद रहेंगे, जब तक पीडब्ल्यूडी (R&B) के कार्यकारी अभियंता द्वारा इनकी सुरक्षा की पुष्टि नहीं की जाती और सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं होता।
प्रशासन का यह कदम श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चूंकि यह क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील हो गया है, इसलिए लोगों की जान और माल को नुकसान से बचाने के लिए यह फैसला लेना जरूरी था।