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Wednesday, July 5, 2023

एक साल बाद कोई भी खाद्यान्न खुले में नहीं रखा जाएगा : दुष्यंत चौटाला

एक साल बाद कोई भी खाद्यान्न खुले में नहीं रखा जाएगा : दुष्यंत चौटाला
डिप्टी सीएम ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा
चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि एक साल बाद कोई भी खाद्यान्न खुले में नहीं रखा जाएगा। जहाँ पर अनाज का रख-रखाव होगा वहां पर अनाज पूरी तरह से छत के नीचे सुरक्षित होगा।

डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में देश भर के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की ओर से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में राज्य का पूरी दृढ़ता से पक्ष रखा।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिया है कि पूरे देश में इस समय मिलेट-वर्ष मनाया जा रहा है , ऐसे में पैरामिलिट्री और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी बाजरा , जो पौष्टिकता से भरपूर है , की आपूर्ति की जानी चाहिए। हरियाणा में बाजरा की फ़सल काफी मात्रा में होती है , हम इस अनाज की पूर्ति करने में सक्षम हैं।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा में राशन वितरण के तहत 5 जिलों में आटा में फोर्टिफिकेशन शुरू किया था जिसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं।  एनीमिया की बीमारी में गिरावट आई है , लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत हरियाणा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही से अपडेट और एडॉप्ट किया हुआ है। फेयर प्राइस शॉप्स के मामले में हमने अच्छा काम किया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि राज्य सरकार प्रदेश में मिनी बैंकिंग फैसिलिटी भी गांव में लेकर जा रही है जो कि ग्राम -स्तर पर बहुत बड़ा कदम है। "प्वाइंट ऑफ सेल सिस्टम " मशीन के साथ ई- वेइंग प्रक्रिया को भी हमने अपनाया हुआ है।
उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है जिसकी बदौलत आज राज्य 26 प्रतिशत की वृद्धि के दायरे में आ गया है।  एक प्रश्न के उत्तर में डिप्टी सीएम ने बताया कि हमने  निर्णय लिया है कि जो रेस्टोरेंट्स मालिक अपने रेस्टोरेंट को 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं , वे रख सकते हैं बशर्ते उनको " शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट " के तहत अपने प्रतिष्ठान को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

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