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Friday, September 19, 2025

हरियाणा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर लगा बैन, बेचने पर 10 लाख का जुर्माना

हरियाणा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर लगा बैन, बेचने पर 10 लाख का जुर्माना 
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार या कंपनी इन आदेशों का उल्लंघन करती पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में हर महीने लगभग 2,916 नए कैंसर मरीज सामने आते हैं और सालाना करीब 35,000 लोगों को कैंसर का निदान होता है। वहीं, हर महीने औसतन 1,500 मरीज इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। अध्ययन बताते हैं कि 30 वर्ष से ऊपर की उम्र के हर 1 लाख लोगों में से 102 में कैंसर के लक्षण मिलते हैं।
गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों में निकोटिन, भारी धातु और कई हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। लंबे समय तक इनके सेवन से मुंह, गला, फेफड़े और अन्य अंगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से सरकार ने जनहित में इन पर रोक लगाने का फैसला किया है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इन आदेशों को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण और जब्ती की प्रक्रिया होगी, जहां अधिकारी दुकानों और कंपनियों की नियमित जांच करेंगे। यदि किसी दुकान या कंपनी में ऐसे उत्पाद पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त किया जाएगा। दोषियों पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि नियम तोड़ने के कारण किसी की मौत हो जाती है, तो दोषी को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए से कम न होने वाला जुर्माना भुगतना होगा।
यह फैसला न केवल मौजूदा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ भविष्य देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

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