गृहमंत्रालय (एमएचए) के आदेश दिनांक 29.03.2020, स्थापना के लॉकडाउन के कारण बंद की वजह से अनुपस्थित के कारण, कर्मचारियों को वेतन में बिना कटौती भुगतान करने के संदर्भ में
श्रीमान
जी,
गृहमंत्रालय (एमएचए) आदेश दिनांक 29.03.2020 के खंड (iii) केअनुसार, "सभी
नियोक्ता उद्योग, दुकान और
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हों,
अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान, उनके कार्य स्थान पर, नियत तिथि पर, बिना किसी कटौती के करेंगे, जिस अवधि के दौरान उनके
प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान बंद हैं ” इसके
संदर्भ में दिनांक 31 मार्च 2020 को
गृहमंत्रालय (एमएचए) केआदेश दिनांक 29.03.2020 की समीक्षा करने के लिए
ट्विटर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा ग्रह मंत्रीअमित शाह जी से
अनुरोध किया था ! COVID
19 के कारण तथा अन्य कारणों से अर्थव्यवस्था धीमा है, और सभी उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों को पूरी मजदूरी देना संकट के समय मुमकिन तथा उचित नहीं है जहां उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके अलावा कर्मचारी
/ श्रमिकों अपने मूल स्थान पर जा रहे
है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें काम किए बिना पूरी मजदूरी मिल जाएगी, कर्मचारी उन उद्योगों में अपनी नौकरी में भाग नहीं ले रहे हैं जो लॉकडाउन अवधि के दौरान चल रहे हैं, जो गैर- को जन्म देते हैं। श्रम की उपलब्धता। कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देने से वित्तीय संकट और श्रमकर्मचारी
/ श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण उद्योगों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, जिससे पूरे देश में बेरोजगारी उत्पन्न होगी जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का पतन होगा। औद्योगिक संगठन के एसोसिएशन ने गृहमंत्रालय
(एमएचए) के आदेश दिनांक 29.03.2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकार को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब देना है। यह स्थिति को और अधिक नाजुक बना देगा क्योंकि नियोक्ता कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, कई संगठनों ने भी मार्च 2020 के महीने के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया है! और बिना किसी उत्पादकता के पूर्ण मजदूरी भुगतान उचित नहीं है, नियोक्ताओं द्वारा यह लॉकडाउन वित्तीय संकट के कारण स्थायी रूप से हो सकता है यदि यह लॉकडाउन नियोक्ताओं द्वारा स्थायी रूप से होगया तो क्याहोगा? एक कहानी है, मुर्गी से रोज एक अंडा मिलता है और मुर्गी का गला कभी नहीं काटता। यदि मजदूरी भुगतान उद्योगों द्वारा किया जाता है जो वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है, तो उद्योग स्थायी रूप से बंद हो जाएंगे और यदि कर्मचारियों को मजदूरी नहीं दी जाती है, तो कर्मचारियों को परेशानी होगी इसलिए तालाडाउन अवधि के लिए कर्मचारियों को वेतन @ 50% करने के आदेश करना बेहतर है। कर्मचारी संघ अपनी आवाज भी उठाए गा यदि कोई निर्णय उनके खिलाफ आता है कर्मचारियों को मजदूरी नहीं दी जाती है, और संगठनों में काम करने के लिए भुगतान किए बिना प्रवासी श्रमिक काम पर नहीं लौटेंगे। इसके अलावा, कर्मचारियों को वेतन नहीं देने के कारण संगठनों में औद्योगिक संबंध
(आईआर) मुद्दे होंगे जो देश की उत्पादकता को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा, आईडीअधिनियम, 1947 की धारा 2KKK के अनुसार, छंटनी का प्रावधानहै, जो प्राकृतिक आपदा या अन्यथा के कारण रोजगार प्रदान करने में असमर्थता के कारण अपने कर्मचारियों को @ 50% वेतन बनाने की शर्त रखता है। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि गृहमंत्रालय
(एमएचए) के आदेश दिनांक 29.03.2020 की समीक्षा करें और अप्रैल 2020 के महीने के लिए मजदूरी 50% करने के लिए तुरंत संशोधित आदेश जारी करें !
सादर,
डॉक्टर आकाश तंवर
(लेखक 23 वर्ष के अनुभव के साथ निजी कम्पनी मे कॉर्पोरेट मानव संसाधन पेशेवर है)
(लेखक 23 वर्ष के अनुभव के साथ निजी कम्पनी मे कॉर्पोरेट मानव संसाधन पेशेवर है)
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