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Saturday, May 2, 2020

अखबार की पीडीएफ कॉपी वॉट्सऐप, टेलीग्राम ग्रुप या सोशल मीडिया पर प्रसारित करना हुआ गैर कानूनी, रेवेन्यू नुकसान को रोकने के लिय उठाया कदम




(मनवीर)दिल्ली- कोरोना काल मे लॉकडाउन के कारण में देश के कई जिलो मे अखबार वितरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर अखबारों की ई-पेपर की कॉपी और डिजिटल पाइरेसी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जिससे समाचार पत्रों को रेवेन्यू मे भारी नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने आगाह किया है कि अखबारों के ई-पेपर से पेज डाउनलोड कर उनकी पीडीएफ फाइल वॉट्सऐप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैर-कानूनी है।
ई-पेपर या उसके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर अवैध रूप से प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकते हैं। किसी ग्रुप में इस तरह से अखबार की ई-कॉपी अवैध रूप से सर्कुलेट करने के लिए उस वॉट्सऐप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे।
आईएनएस की सलाह पर समाचार पत्र समूह ऐसी तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि अखबार की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले व्यक्ति का पता चल सकेगा। अब हर सप्ताह एक निर्धारित संख्या से ज्यादा पीडीएफ डाउनलाेड करने वाले यूजर्स को ब्लॉक भी किया जा सकता है| ज्ञात है कि आज देश के अधिकतर हिस्सों मे लोग ऐसे न्यूज़ ग्रुप Whatsapp, Instagram या अन्य सोशल मीडिया के माद्यम से प्रसारित कर रहे है, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जा सकती है |  

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