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Sunday, March 20, 2022

जान लें चंडीगढ़ के नए ट्रैफिक नियम, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को भारी पड़ सकती है अनदेखी

जान लें चंडीगढ़ के नए ट्रैफिक नियम, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को भारी पड़ सकती है अनदेखी

चंडीगढ़ : जैसे ही चंडीगढ़ बार्डर से वाहन चालक एंट्री करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले नियमों का पूरी तरह से पालन करने का ख्याल सबसे पहले आता है। यही कारण है कि दोपहिया वाहन चालक चंडीगढ़ में एंट्री करते ही हेलमेट पहन लेते हैं और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगा लेते हैं। फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी कुछ वाहन चालकों को जानकारी नहीं है, जिस वजह से उन्हें महंगे चालान और पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम आपको नियमों के प्रति जरूरी जानकारी दे रहे हैं। इन यातायात नियमों का पालन करना हर वाहन चालक के लिए जरूरी हो गया है। नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।


चंडीगढ़ की सड़कों पर अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। हर चौराहे और लाइट प्वाइंट पर ये सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। ऐसे में इनकी मदद के चालान होना शुरू हो जाएंगे। यदि कोई वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करता है तो सीसीटीवी में उसकी करतूत कैद हो जाएगी और चालान सीधा घर पहुंच जाएगा।

*चौहारे पर टर्न करती बार इस बात का रखें ध्यान*

चंडीगढ़ की सड़कों पर हर सेक्टर में राउंड अबाउट बनाए गए हैं। यह ट्रैफिक को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। क्योंकि चारों तरफ से आर रहा ट्रैफिक चौराहे की वजह से स्लो हो जाता है, जिससे धीरे-धीरे ट्रैफिक गुजरता है। इससे ट्रैफिक तो कंट्रोल होता ही है वहीं, हादसों का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। वहीं, इस दौरान ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे आप अपनी कार या स्कूटर से चौराहे से गुजर रहे हैं और आपने लेफ्ट टर्न लेना है तो आपको स्लीप रोड से ही गुजरना होगा। यदि आप चौराहे से मेन रोड पर लेफ्ट टर्न लेंगे तो आपका चालान हो सकता है। वहीं, जहां स्लीप रोड नहीं है वहां मेन रोड से टर्न करने पर कोई चालान नहीं होगा।
*ओवर स्पीड रोकने के लिए लगे डिसप्ले बोर्ड*

चंडीगढ़ की सड़कों पर अब स्पीड डिसप्ले बोर्ड लगाए गए हैं। जिसमें वाहनों की स्पीड चालक को सामने ही दिख जाएगी। ऐसे में यदि वाहन की स्पीड ज्यादा हुई तो चालान होना स्वाभाविक है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट तय की गई है। इन गति सीमाओं का अनुपालन नहीं करने पर जिम्मेदार व्यक्ति पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। हल्के मोटर वाहन पर एक हजार से दो हजार तक। मध्यम माल वाहन/मध्यम यात्री वाहन/भारी माल वाहन/भारी यात्री वाहन पर दो हजार से चार हजार तक। यदि दोबारा उसे दोषी पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसका लाइसेंस जब्त कर अयोग्य व निरस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज सकता है।


*साइकिल ट्रैक पर वाहन चलाना गैरकानूनी*

सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सड़कों के साथ साइकिल ट्रैक भी बने हुए हैं। यह ट्रैक केवल साइकिल चालकों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। शहर में साइकिल को प्रमोट करने व साइकिल सवारों को हादसों से बचाने के लिए खास तौर पर यह ट्रैक बनाए गए हैं। ऐसे में अगर कोई वाहन चालक साइकिल ट्रैक पर गाड़ी लेकर गुजरता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस वाहन चालक का चालान के साथ वाहन भी जब्त कर सकती है।

*बिना लाइसेंस और नाबालिग को वाहन दिया तो भी जेल की सजा*

यदि कोई व्यक्ति अपना वाहन किसी ऐसे व्यक्ति को देता है, जो गाड़ी चलाने के लिए अनधिकृत है, पकड़े जाने पर वाहन मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना व तीन महीने की जेल हो सकती है। डीएल के बिना वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना व तीन महीने की सजा का प्रावधान है। वह व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित हुआ और वह सार्वजनिक स्थानों पर ड्राइविंग के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे दस हजार रुपये जुर्माना व तीन महीने तक कारावास का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाने पर दोषी पाया जाता है तो उस गाड़ी मालिक व उसके पैरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर 25 हजार का जुर्माना व तीन साल तक सजा का प्रावधान है।

*वाहनों का मोडिफिकेशन*

इस अधिनियम के तहत सरकार की ओर से निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान है। यदि कोई नियमों के इतर जाकर मोडिफिकेशन करता है तो प्रत्येक मोडिफिकेशन पर पांच हजार जुर्माना और छह महीने तक कारावास का प्रावधान है।
*नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाना*

यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और उसके ब्लड सैंपल में 30 मिलीग्राम से ज्यादा शराब पाई जाती है तो उसे दस हजार रुपये जुर्माना और छह महीने तक कारावास का सामना करना पड़ सकता है। यदि वह दोबारा से दोषी पाया जाता है तो उसे दो साल तक की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है।

*रैस ड्राइविंग*

यदि कोई व्यक्ति वाहन को खतरनाक तरीके से चलाता है और जो किसी की जान का कारण बन सकता है तो उस व्यक्ति पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही छह महीने से एक वर्ष तक जेल में रहना पड़ सकता है। जानलेवा ड्राइविंग में मोबाइल से बात करना, रेड लाइट जंप करना, गलत दिशा से आना या स्टॉप साइन के बावजूद न रुकना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से वाहन चलाए जाने के लिए अनफिट है तो उस पर पांच सौ रुपए से लेकर दो हजार तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
*वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी*

यदि किसी वाहन चालक के पास वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे दस हजार रुपये का जुर्माना व तीन महीने की जेल भी हो सकती है। पहले इसका जुर्माना दो हजार रुपये था। प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने पर मात्र 50 रुपये का खर्च होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जब भी वाहन ड्राइव करें तो उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट साथ रखें।

*बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस वाहन चलाना पहुंचा सकता है जेल*

बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है तो उसे छह महीने की कैद व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा वाहन चला रहा है, जिसका बीमा नहीं है तो उसे तीन महीने की जेल व दो हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि वह दोबारा पकड़ा जाता है तो उसे चार हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।

*बिना हेलमेट के वाहन चलाना*

यदि कोई बिना हेलमेट के वाहन चलाता है तो उसे हजार रुपये और तीन महीने तक जेल की सजा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाता है तो उसका भी इतने रुपये का जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

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