हरियाणा में सुबह 11 से 12 बजे तक दफ्तरों में अफसरों की उपस्थिति अनिवार्य, कल से लगेगी बायोमीट्रिक अटेंनडेंस
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हरियाणा में सुबह 11 से 12 बजे तक दफ्तरों में अफसरों की उपस्थिति अनिवार्य, कल से लगेगी बायोमीट्रिक अटेंनडेंस |
चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में शिकायत या दूसरे कार्य लेकर लेकर पहुंचे लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से लेकर बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक व मुख्य प्रशासक, मंडालयुक्त, उपायुक्त और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालयों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
अगर शीर्ष अधिकारी स्टेशन से बाहर होने या फिर किसी बैठक या दूसरी व्यस्तताओं के चलते जन शिकायतों की सुनवाई के लिए निर्धारित एक घंटे के लिए कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उन्हें अपने से नीचे के अधिकारी की ड्यूटी इस कार्य के लिए लगानी होगी।
निगरानी एवं समन्वय सेल ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार के पास शिकायतें पहुंच रहीं थी कि कई बार विभिन्न कारणों से वरिष्ठ अफसर कार्यालयों में उपस्थित नहीं रह पाते। इससे अपनी समस्याएं लेकर मुख्यालय पहुंचे लोगाें को कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सुबह 11 से 12 बजे तक का समय कार्यालय में पब्लिक डीलिंग के लिए सुनिश्चित करने को कहा है।
वहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने पहले से ही सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यालय में सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक जनता दरबार लगाने के निर्देश हुए हैं। सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्तों को अपने- अपने कार्य क्षेत्रों में जनता दरबार आयोजित कर जनता की शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने के लिए कहा हुआ है।
*कल से कार्यालयाें में लगेगी बायोमीट्रिक उपस्थिति*
मंगलवार से सभी सरकारी कार्यालयों में अफसरों और कर्मचारियों को बायोमीट्रिक उपस्थिति लगानी होगी। कोरोना के चलते सरकारी कार्यालयों में करीब दो साल से बायोमीट्रिक हाजिरी बंद है। मैनुअल सिस्टम के चलते कार्यालयों मेें उपस्थिति के लिए समय का पालन नहीं हो पा रहा था। बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जिनका न आने का कोई समय होता है और न जाने का। बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज होने से स्टाफ की लेटलतीफी पर अंकुश लगेगा जिससे दफ्तरों में कामकाज का सिस्टम सुधरेगा।
*केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगा 28 प्रतिशत तक डीए*
पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हुए अफसर-कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। अभी तक इन्हें 11 प्रतिशत डीए मिल रहा था। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को 21 प्रतिशत, पहली जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 24 प्रतिशत और पहली जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उनके सेवानिवृत्ति लाभ भी नए महंगाई भत्ते के अनुसार तय होंगे।
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