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Monday, May 29, 2023

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में की जाती है मदद

मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में की जाती है मदद
चण्डीगढ़, 29 मई - हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में एक मातृशक्ति उद्यमिता योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में मदद की जाती है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय पांच लाख रुपये या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व ऋण के किसी मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला को हरियाणा की निवासी होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएंं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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