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Saturday, December 28, 2024

हरियाणा मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में और संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने के निर्णय को मंजूरी दी गई।

इस संशोधन के तहत, "एक कैलेंडर वर्ष में" वाक्यांश को "अनुबंधित सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान" से बदल दिया जाएगा। यह संशोधन संविदा कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा दिवसों की गणना के संबंध में उठाए गए अनुरोध को देखते हुए  किया जा रहा है।

वर्तमान मेंकर्मचारियों ने अनुरोध किया था कि 240-दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय एक वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। वर्तमान प्रणाली ने मई और दिसंबर के बीच शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए चुनौतियां पेश कींक्योंकि उनके रोजगार के पहले वर्ष के सेवा दिवसों की पूरी तरह से गणना नहीं की जा रही थी। उदाहरण के लिएजिन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग की तिथि मई के बाद और दिसंबर से पहले पड़ती हैवे अपनी सेवा के पहले कैलेंडर वर्ष के लिए 240 दिन की सेवा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगेजिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी।

इसके अलावावर्ष 2024 के लिएकर्मचारियों ने चिंता जताई कि 15 अगस्त, 2024 की कट-ऑफ-डेट तक दिनों की संख्या केवल 227 हैजो आवश्यक 240 दिनों से कम है।

इन वास्तविक अनुरोधों के जवाब मेंहरियाणा मंत्रिमंडल ने एक वर्ष की संविदा सेवा की अवधि के दौरान 240 दिनों की सेवा पर विचार करने के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी हैजिससे इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा।  अब संशोधन से संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा बेहतर ढंग से सुनिश्चित होगी।

हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहतनौकरी की सुरक्षा का लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे।

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