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Saturday, December 28, 2024

हरियाणा मंत्रिमंडल ने पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में अपग्रेड करने को दी मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में अपग्रेड करने को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला गुरुग्राम के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर के संभाव्यता क्षेत्रों को कम संभाव्यता क्षेत्र से मध्यम संभाव्यता क्षेत्र में अपग्रेड करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई।

 

वर्तमान मेंपटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को पंजाब अनुसूचित सड़क नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 (नियम 1965) की अनुसूची-IV’ के अंतर्गत कम संभावित क्षेत्र’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये नियम भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने के उद्देश्य से संभावित क्षेत्र के आधार पर नियंत्रित क्षेत्रों में रूपांतरण शुल्क की दरों को रेखांकित करते हैं।

 

संशोधन के साथपटौदी-हेली मंडी विकास योजना और फर्रुखनगर विकास योजना के अंतर्गत नियंत्रित क्षेत्रों को अब मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह परिवर्तन 1965 के नियमों की अनुसूची-IV में परिलक्षित होगा और हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत लागू शुल्क और प्रभारों पर लागू होगा।

 

इन क्षेत्रों को उन्नत करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि इनमें विकास की महत्वपूर्ण संभावनाएँ दिख रही हैंजिसमें कॉलोनियोंसंस्थानोंउद्योगों और गोदामों का विकास शामिल है। इस उन्नयन से क्षेत्र के आगे विकास की संभावनाएँ बढ़ेंगी और रूपांतरण शुल्क में वृद्धि के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

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