हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृति के कारण दर्ज करने के दिए निर्देश : डॉ. सुमिता मिश्रा
चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला आयुक्तों को निर्देश दिये कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण करने या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर आवेदकों को बताया जाए।
डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 14 के तहत, लाइसेंसिंग अधिकारियों को किसी भी अस्वीकृति के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा और आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा, सिवाय इससे कि ऐसे कारणों का खुलासा करना जनहित में न हो।
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