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Friday, September 12, 2025

महिला थाना में लोगों को दी बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी

महिला थाना में लोगों को दी बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी
जींद : महिला थाना में वीरवार को बाल विवाह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी मोनिका ने आमजन को बाल विवाह अधिनियम तथा इसके दुष्प्रभावों से अवगत करवाया। 
महिला थाना प्रभारी मोनिका ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक ऐसा विवाह है, जिसमें लड़का या लड़की में से कोई अवस्यक हो अर्थात लड़की 18 वर्ष से, लड़का 21 वर्ष से कम ना हो। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। जिसके तहत दो वर्ष तक कठोर कारावास की सजा या एक लाख रुपये या दोनों एक साथ दंड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह का आयोजन करने वाले व उसमें शामिल होने वाले भी दंडनीय हैं। इसलिए सभी का दायित्व बनता है कि जहां भी बाल विवाह हो रहा हो तो उसकी शिकायत पुलिस थाना, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी या मैट्रो पोलिटन मैजिस्ट्रेट के सम्मुख दर्ज करवाई जा सकती है। 
सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान ने बताया कि बाल विवाह से संबंधित सूचना तुरंत महिला हैल्पलाइन नंबर 181, 112 नंबर या 8814011559 पर दें। बाल विवाह करने से बच्चों का बचपन समाप्त हो जाता है। जिसके कारण बच्चा शारीरिक व मानसिक बिमारियों से ग्रस्त हो जाता है। 
टीम का पूरा प्रयास रहता है कि जिला में कहीं भी बाल विवाह न होने पाए।

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