लाडो लक्ष्मी योजना का कौन कैसे फायदा उठा सकता है देखिए....
25 सितंबर को लॉन्च होगी ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ ऐप – एडीसी
हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्णलाल मिड्डा करेंगे शुभारंभ
जींद : महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देते हुए तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके तहत प्रदेशभर में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) मोबाइल एप्लीकेशन लागू की जाएगी। यह योजना 25 सितंबर 2025 से सभी जिलों में लागू होगी और इस ऐप के माध्यम से पात्र महिलाएं निःशुल्क डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। उज्जवल दर्पण
रविवार को उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा के मार्गदर्शन में एडीसी विवेक आर्य ने लघु सचिवालय सभागार में योजना के सफल क्रियान्वयन और जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एडीसी विवेक आर्य ने बताया कि 25 सितंबर को जिला नागरिक अस्पताल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्णलाल मिड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर भी जागरूकता शिविर और पंजीकरण कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं की 13 तरह की बीमारियों जैसे एनीमिया, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, मेटरनिटी हाइपरटेंशन, टीबी आदि की जांच की जाएगी। साथ ही सरल और आधार कैंप भी लगाए जाएंगे ताकि पात्र महिलाओं को योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगी।
उन्होंने पात्रता मानदंड स्पष्ट करते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। महिला या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। एक ही परिवार में कई महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
योजना की अपात्रता के बारे में एडीसी ने बताया कि यदि महिला पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि) का लाभ ले रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार यदि महिला को किसी सरकारी या स्थानीय निकाय से कोई अन्य भत्ता मिल रहा हो, या वह किसी सरकारी विभाग/संस्थान में नियमित अथवा संविदा आधार पर कार्यरत हो, और उसके परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो तो भी वह लाभ नहीं उठा पाएगी। यदि महिला आयकर दाता है तो भी वह योजना के लिए अपात्र होगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में जैसे कैंसर रोगियों या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को यह लाभ अतिरिक्त रूप से दिया जा सकेगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताते हुए एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से महिलाएं आसानी से निःशुल्क आवेदन कर सकती हैं। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज़ अनिवार्य हैं, जिनमें हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों की आधार आईडी, बिजली मीटर नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि पंजीकृत हो), परिवार के सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और महिला का स्वयं का बैंक खाता शामिल है।
एडीसी ने जिला की सभी पात्र महिलाओं से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर का यह दिन महिलाओं के लिए विशेष दिन साबित होगा, क्योंकि यह पहल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ समाज में उनके सम्मान को भी नई दिशा देगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल और समन्वय बनाकर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
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