जेल लोक अदालत के माध्यम से बंदियों के मामलों का किया जा रहा है निपटाराःसीजेएम मोनिका
-जिला कारागार में जेल लोक अदालत का हुआ आयोजन
-13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
जींद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम मोनिका ने बताया कि हरियाणा राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. चंद्रहास के निर्देशानुसार जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजीएम मोनिका ने बताया कि इस लोक अदालत में तीन मामले विचाराधीन रखे गए, जिसमें से एक मुकदमे का मौके पर ही निपटान किया गया तथा बंदी पर अन्य कोई मुकदमा न हो तो रिहा करने के आदेश पारित किए गए।
सीजीएम मोनिका ने जेल में रह रहे बंदियों से बातचीत कर उन्हें मुक्त कानूनी सेवाओं में अपील के अधिकार से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों से उनके केशों में आ रही मुश्किलों को सुना व समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी दी। सीजेएम ने जेल बंद में बंद कैदियों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है तो वह निशुल्क कानूनी सेवा के लिए प्राधिकरण के वकील की सेवा ले सकता है। इस संबंध में लिखित दरखास्त जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के कार्यालय में भेजी जा सकती है।
सीजेएम मोनिका ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए की महिला बंदियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, कानूनी सलाह रहन-सहन, खाने पीने से संबंधित निरीक्षण किया जाए। आमजन राष्ट्रीय विधिक सेवा सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर घर बैठे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 13 सितंबर 2025 को न्यायिक परिषद जींद, नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक कार्य दिवस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जेल उप अधीक्षक, एलएडीसी चीफ नन्दमोहन शर्मा, एलएडीसी सहायक प्रियंका व जसबीर सहित जेल कारागार के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
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