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Thursday, January 1, 2026

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7A में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी : मुख्यमंत्री नायब सैनी

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7A में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी : मुख्यमंत्री नायब सैनी 
चंडीगढ़— हरियाणा में अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन-देन के लिए विनिमय विलेखों (एक्सचेंज डीड्स) के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975  की धारा 7A में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को ‘हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम,  (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2025’ जारी कर मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार उपरोक्त धारा में ‘विनिमय विलेखों’ को शामिल किया गया है।  

इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सचेंज डीड्स, जिनका उपयोग अप्रत्यक्ष बिक्री के साधन (इनडायरेक्ट सेल इंस्ट्रूमेंट) के तौर पर किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम के दायरे में लाया जा सके।

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