जींद : नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़े गंभीर मामले में माननीय डॉ. चंदर हास, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक, विशेष न्यायालय (POCSO), जींद द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर दंड दिया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी यशपाल उर्फ़ काला वासी डूमरखां खुर्द के खिलाफ़ थाना महिला जींद में FIR नं. 137 दिनांक 10.08.2024, धारा 127(2), 65(2) BNS एवं 6 POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था ।
जींद पुलिस की सशक्त जांच एवं भावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माननीय डॉ. चंदर हास, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक, विशेष न्यायालय (POCSO), जींद ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6 पॉक्सो के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹24,000/- जुर्माना तथा धारा 351(2) BNS के तहत 6 महीना का कठोर कारावास एवं ₹1000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि समाज में यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है।
जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि ऐसे किसी भी अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके।
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