बहादुरगढ़ में निजी स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डालने पर होगी कार्रवाई
बहादुरगढ़ : सत्र 2026-27 को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी, बहादुरगढ़ ने निजी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार किसी भी निजी स्कूल द्वारा दाखिले के समय अभिभावकों से वर्दी या किताबें बदलने के नाम पर दोबारा एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी।
खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि कोई विद्यालय अभिभावकों पर इस प्रकार का दबाव बनाता पाया गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी निजी विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) और CBSE द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही दाखिला प्रक्रिया अपनाएं। साथ ही स्कूल एजुकेशन पॉलिसी 2003 (संशोधित) के नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इस आदेश की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर को भी आगामी कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
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