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Sunday, April 19, 2020

जींद के डीसी ने जारी किए आदेश 20 अप्रैल से जींद में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य जिसने नही की पालना 188 के तहत होगी कार्रवाई


जींद । संजय कुमार । जींद के डीसी डॉ आदित्य दहिया ने लोगों से अपील की है की वे कोवीड- 19 के चलते मास्क अवश्य पहने ताकि इससे फैलने वाले संक्रमण को रोका जा सके । उन्होंने बताया कि कोविड.19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार 20 अप्रैल सोमवार से सभी सार्वजनिक स्थलों व कार्य स्थलों पर मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए या आदेश जारी किए है।
उपायुक्त ने बताया कि कि सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सभी सभी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि जब भी व्यक्ति किसी आवश्यक काम से घर से निकले उस समय कपड़े या तीन प्लाई फेस मास्क पहनना आवश्यक है। यह आदेश रेहड़ी चालक, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और किसी भी प्रकार के वाहन पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समान रुप से लागू होंगे। इसके अलावा मंडियों /खरीद केंद्रों सहित सभी कार्यालय , कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारी मास्क को पहने बिना किसी भी बैठक , सभा एवं कार्यस्थल पर नहीं जाएगा। आदेशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि उनके सभी कर्मचारी मास्क अवश्य पहनें।
इन आदेशों के तहत अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने लोगों का आहवान किया कि वे कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की पालना करें और सोशल डिस्टैंस बनाए रखें।

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