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Sunday, June 7, 2020

आज से खोले जा रहे धार्मिक पूजा स्थलों, होटल, रैस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं व शॉपिंग मॉल्स के लिए ये रहेगे नियम

चंडीगढ़, 7 जून - कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के  बाद अनलॉक-1 के पहले चरण में कल से खोले जा रहे धार्मिक पूजा स्थलों, होटल, रैस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं व शॉपिंग मॉल्स के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगरपालिकाओं की सीमाओं में इन प्रतिस्थानों को खोलने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
        सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा इस आशय का एक परिपत्र सभी मण्डलायुक्तों, नगरनिगमायुक्तों, उपायुक्तों, पालिकाओं के सचिवों व अन्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने दोनों मंत्रालयों की एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र जारी किया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोडक़र 8 जून, 2020 से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इन दो जिलों में पिछले दस दिनों के दौरान दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ये गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। इसके अलावा, राज्य भर में सामान्य निवारक उपायों के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को फिर से खोला जाएगा। इन सभी के लिए समय प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे के बीच रहेगा ताकि रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के बीच रात के कफ्र्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
        प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है। 
        उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति और 10 साल से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
        उन्होंने बताया कि किसी भी आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिडक़ाव आदि की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को सामान्य निवारक उपायों के साथ खोला जाए।
उन्होंने बताया कि बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। होटलों में रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।
        इसी प्रकार, रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं होगी।
        शॉपिंग मॉल के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पिछले 10 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर पाए गए बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के शेष सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी बशर्ते कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए। शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।

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