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Thursday, July 23, 2020

फसल बीमा योजना करवाना किसान की इच्छा पर छोड़ा,घोषणा पत्र का समय दिया महज 1 दिन

फसल बीमा योजना करवाना किसान की इच्छा पर छोड़ा,घोषणा पत्र का समय दिया महज 1 दिन

चंडीगढ़। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाना अब पूरी तरह से किसानों की इच्छा पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार ने बाकायदा एक अधिसूचना जारी करके किसानों की सुविधा के लिए इस योजना को पूर्णत: स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसमें एक नियम ये जोड़ा गया है कि बीमा न करवाने वाले किसान को एक घोषणा पत्र 24 जुलाई तक बैंक में देना होगा। ऐसे में किसानों के पास महज एक दिन है।  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फसलों को प्राकृतिक आपदा व जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ  2016-17 से चल रही है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना खरीफ 2020 से रबी 2022-23 तक कर दी है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने बैंक के माध्यम से फसली ऋण लिया हुआ है और वे इस स्कीम में शामिल नहीं होना चाहते तो उन्हें एक घोषणापत्र बैंक में देना होगा।
उन्होंने बताया कि बैंक में अपनी फसल बीमा न करवाने का घोषणापत्र संबंधित बैंक मैनेजर को 24 जुलाई 2020 से पहले लिखित में देना होगा। इसके अतिरिक्त,जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वे सांझा सेवा केंद्र अथवा बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए जमीन की फर्द, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, जमीन का किरायानामा, फोटो व फसल बिजाई का प्रमाण पत्र देना होगा।

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