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Monday, July 6, 2020

सामाजिक-धार्मिक कार्यों के लिए ट्रस्टों-निजी संस्थानों को शहरों में सस्ती मिल सकेगी जमीन : मनोहर लाल खट्टर

चंडीगढ़ में बैठक की अध्यक्षता करते सीएम मनोहर लाल, कलेक्टर के अनुसार तय की जाएंगी दरें
चंडीगढ़ :  ट्रस्टों एवं निजी संस्थानों को सामाजिक व धार्मिक कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग की भूमि मिल सकेगी। इसके लिए नीति की स्वीकृति मिल गई है। नई नीति के अनुसार पूजा स्थल, सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला, जंजघर, बारातघर आदि के लिए संबंधित नगर निकाय की 3 हजार वर्ग मीटर तक भूमि दी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जिसके अनुसार 2 हजार वर्ग मीटर तक बिक्री की अंतरिम दर कलेक्टर रेट का 50 प्रतिशत पर मिलेगी। इसी तरह, 2001-3000 वर्ग मीटर तक, कलेक्टर रेट का 100 प्रतिशत लिया जाएगा। 5 एकड़ तक भूमि गौशालाओं, बेसहारा पशु प्रबंधन केंद्र व नंदीशाला के लिए आवंटित की जा सकेगी। इसके लिए किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं लेनी होगी। इसके लिए, बिक्री की अंतरिम दर कलेक्टर रेट का 50 प्रतिशत लिया जाएगा।
सभी प्रकार की भूमि पर क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और इस पर अन्य आकस्मिक शुल्क लगाया जाएगा। सरकार की ओर से विभागों, बोर्डों, प्राधिकरणों, पालिकाओं आदि की भूमि बेचने, लीज पर देने या किराए पर देने आदि की एक नीति बनाने के लिए एक नीति बनाई गई है। इसके अलावा सरकार ने इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झाड़ली में बाकि भूमि विस्थापितों को रोजगार देने की स्वीकृति दी गई। इनकी संख्या 15 है।
मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में न्यूनतम अनुभव को एक वर्ष से पांच वर्ष किया गया है। ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से संशोधित करके 42 वर्ष किया गया है।

गठन से निगम चुनाव का समय साढ़े पांच वर्ष किया : चंडीगढ़ से सटे पंचकूला नगर निगम से अब कालका-पिंजौर क्षेत्र को अलग किया जाएगा। कालका नगर परिषद बनाया जाएगा। इसमें पिंजौर भी शामिल होगा। सरकार ने नवगठित नगर निगमों का पहला चुनाव उनके गठन की तिथि से पांच वर्ष की निर्धारित सीमा से बढ़ाकर साढ़े पांच वर्ष के अंदर आयोजित कराने का निर्णय लिया। सोनीपत के मामले में उक्त 5 वर्ष की अवधि 5जुलाई को पूरी हो गई है। लेकिन चुनाव नहीं हुए।
लॉकडाउन में नियम तोड़ने पर इंपाउंड किए वाहनों पर 500 से दो हजार रुपए तक लगेगी जुर्माना राशि
लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को इंपाउंड किया गया। जन-शिकायतों व हालात को देखते हुए वाहनों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब दोपहिया वाहन की कंपाउंडिंग फीस 500 रुपए, कार व जीप की एक हजार रुपए और परिवहन वाहनों के लिए दो हजार रुपए जुर्माना राशि अधिकतम वसूली जा सकेगी।

*निवेश के लिए प्रावधानों में 1 हजार दिन की छूट*

प्रदेश में नए प्रतिष्ठान, उपक्रम, नए प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग को एक हजार दिन की अवधि के लिए फैक्ट्री अधिनियम कुछ प्रावधानों में छूट दी जाएगी। प्रदेश में नई फैक्ट्रियों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से एक हजार दिन के लिए छूट दे पाना संभव होगा।

*जन आवास योजना में 15 एकड़ तक की दी छूट*

सरकार ने मकान बनाने के लिए जरूरी लाइसेंस के लिए 15 एकड़ की अधिकतम सीमा में छूट दी है। बड़ी कॉलोनियों के विकास में मदद मिलेगी। दीन दयाल जन आवास योजना के तहत लाइसेंस देने के लिए न्यूनतम व अधिकतम 5 और 15 एकड़ निर्धारित है।

*साइबर सिटी के विकास के नियमों में संशोधन*

साइबर पार्क या साइबर सिटी के लिए लाइसेंस फीस की दर को पूर्व में लागू दर से 4 गुना बढ़ाया गया है। आईटी घटक के लिए 66 प्रतिशत कम से कम, वाणिज्यिक 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत और आवासीय के लिए अधिकतम 22 प्रतिशत दर की गई है। इधर, दो हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर पर्यावरण अनुकूल आवास का निर्माण किया जाएगा। वहीं, प्रदेश में कारोबार को सरल बनाने के साथ मजबूती करने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन विधेयक को स्वीकृति दी है।

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