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Friday, August 14, 2020

कैबिनेट बैठक:1988 से 98 तक रिटायर गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मियों को देंगे पेंशन, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में लिया फैसला

कैबिनेट बैठक:1988 से 98 तक रिटायर गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मियों को देंगे पेंशन, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में लिया फैसला

पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद के चुनावों में महिलाओं को 50% भागीदारी देने को मंजूरी 26 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र, मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में सरपंच पद के लिए बीसी-ए कैटेगिरी को 8% आरक्षण का फैसला

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से पैंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
प्राचार्य को 20000 रुपए, मुख्याध्यापक को 18000 रुपए, प्राध्यापक को 16000 रुपए, अध्यापक, हिन्दी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू अध्यापक को 14000 रुपए, जेबीटी, कला अध्यापक, पीटीआई, कटिंग एवं टेलरिंग अध्यापक को 12000 रुपए, नॉन टीचिंग स्टाफ (तृतीय श्रेणी) को 11000 रुपए और नॉन टीचिंग स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी) को 6000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। इनकी संख्या करीब 352 हैं। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी स्कूलों से अपनी सेवानिवृत्ति के समय सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर 10 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा की शर्त पूरी करते हों।
यह मानदेय सेवानिवृत कर्मचारी की मृत्यु तक प्रदान किया जाएगा और सेवानिवृत कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उसके आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर इस लाभ के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इस मानदेय राशि का भुगतान केवल उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किया जाएगा जो किसी अन्य स्रोत या सेवानिवृत्त पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहेे हैं। नीति पहली जनवरी 2019 से प्रभावी होगी।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग के हवाले हरसक
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसक), हिसार के प्रशासनिक नियंत्रण को सभी विद्यमान परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ जैसे है-जहां है आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लेकर नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हरसक जिसे वर्ष 2007 तक हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र के नाम से जाना जाता था, हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित एक पंजीकृत सोसायटी है।
हरसक की स्थापना 1986 में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह डाटा के उपयोग एवं अनुप्रयोग, सभी रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी और मानव रहित वाहन, ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी।
एचसीएस नियमों में संशोधन : कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति दी है। इन नियमों में हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम और पेंशन नियम शामिल हैं।

अम्बाला के गांव साधोपुर में स्थित लगभग 7.72 एकड़ भूमि वर्तमान कलेक्टर दर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को समेकित बहुउद्देशीय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांरित करने के निकाय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

पंजाब ग्राम शामलात भूमि में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, चूंकि मनीमाजरा खंड हरियाणा राज्य का भाग नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा-2 के परिभाषा खंड से खंड मनीमाजरा शब्द को हटाया जाएगा।

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