चाचा अभय को मिला चश्मा, भतीजे दुष्यंत को चाबी; फ्री की भी लिस्ट जारी|
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के मेयर और पार्षद के चुनाव के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशियों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्हों की संशोधित सूची जारी कर दी है। इसके अलावा राज्य में नगरपालिकाओं के आम, उपचुनावों के लिए पंजीकरण अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्हों के लिए मुक्त चुनाव चिन्ह की भी सूची जारी की गई है।
BJP को कमल, कांग्रेस हाथ पर लड़ेगी चुनाव
आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार, 6 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किए गए हैं, उनमें आम आदमी पार्टी (AAP) को झाड़ू, BSP को हाथी, BJP को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को दाती, हथौड़ा और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ और नेशनल पीपुल्स पार्टी के लिए किताब का चुनाव चिन्ह आरक्षित किया जाना शामिल है।
राज्य स्तरीय पार्टियों की श्रेणी में इंडियन नेशनल लोक दल को चश्मा और जननायक जनता पार्टी के लिए चाबी का चुनाव चिन्ह आरक्षित किया गया है।
नगर निगम के मेयर के लिए एअरकंडीशनर, अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, ब्रश, अंगूर का गुच्छा, बस, कैमरा, कैरम बोर्ड, कुर्सी, फलों सहित नारियल का पेड़, खाट, दीवार घड़ी, क्रेन, ढोलक, दरवाजा, मकई और दराती की बालियां, बिजली का स्विच, फूल एवं घास, गैस स्टोव, हाथ चक्की, डमरू, आम, गले की टाई, कढ़ाई, कलम व दवात, पीपल का पत्ता, लालटेन, सुराही, मटका, प्रेशर कुकर, रिक्शा, रोड रोलर, बेलन, कैंची, समुद्री जहाज, कमीज, फावड़ा, तलवार, नल, गुल्ली डंडा, टार्च, करनी, सारंगी, सीटी और हाथ घड़ी शामिल हैं।
पार्षद के लिए ये होगी लिस्ट
नगर निगम पार्षदों के लिए जारी फ्री चुनाव चिन्हों की सूची में वायुयान, ऑटो रिक्शा, बल्ला, साईकिल, नाव, तीर व कमान, बाल्टी, मोमबत्तियां, कार, बैलगाडी, छत का पंखा, कंघा, शंख, अनाज बरसाता हुआ किसान, कप-प्लेट, ड्रम, बिजली का बल्ब, फ्रॉक, गैल सिलेंडर, कांच का गिलास, हैंड पंप, हारमोनियम, हैट, हॉकी और गेंद, जीप, जग, केतली, पतंग, सीढ़ी, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, ताला-चाबी, हल, रेडियो, रेल का इंजन, अंगूठी, उगता हुआ सूरज, स्कूटर, तराजू, सिलाई मशीन, स्लेट, फावड़ा और बेलचा, स्टूल, टेबल फेन, टेबल लैंप, टेलीफोन, टेलीविजन, दो पत्तियां, दो तलवारें एवं एक ढाल, छतरी और दीवार घड़ी शामिल हैं।
इस स्थिति में रुक जाएगा अलॉटमेंट
अधिसूचना के अनुसार, यदि मेयर पद के उम्मीदवार के लिए पर्याप्त फ्री चुनाव चिन्ह नहीं हैं तो उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के कार्य को उस समय तक रोक दिया जाएगा जब तक कि नगर निगम के सभी वार्डों के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हों के आवंटन का कार्य पूरा नहीं हो जाता। नगर निगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के आवंटन के बाद बचे हुए मुक्त चुनाव चिन्ह मेयर के उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं।
यदि नगर निगम के पार्षद के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो मेयर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिन्ह पार्षद उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं।
मनपसंद निशान के लिए ये करना होगा
इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत गैर मान्यता वाले राजनीतिक दल यदि मेयर एवं पार्षद नगर निगम के आम अथवा उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुक्त रखे गए चुनाव चिन्हों में से किसी एक मुक्त चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
आयोग पंजीकृत बिना मान्यता वाले राजनीतिक दल के आवेदन पर विचार करने उपरांत उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिन्ह आवंटित करके उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
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