7 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर HSSC को राहत:हाईकोर्ट ने पर्सेन्टाइल फॉर्मूले को सही और त्रुटि रहित बताया; हरियाणा में नियुक्तियों का रास्ता साफ
हरियाणा 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के पर्सेन्टाइल फार्मूले को एकदम सही बताया है। साथ ही फार्मूले को त्रुटि रहित कहा है।
HC ने कहा है कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सम-पर्सेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है।
हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। इससे पहले इसी साल 14 मार्च को हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।
HC ने इस तथ्य पर जताई सहमति
हाईकोर्ट ने आयोग के तथ्य से भी सहमति जताई है, जिसमें HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में ज्ञान परीक्षण, लिखित परीक्षा को 80 प्रतिशत वेटेज दिया गया था। जबकि प्रत्येक को 10 प्रतिशत वेटेज सामाजिक के लिए निर्धारित किया गया था। आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता के लिए. इसी आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ-साथ शारीरिक माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य थे उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।
राकेश सिहाग और अन्य द्वारा दायर याचिका में पुरुष और महिला दोनों कॉन्स्टेबलों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिसंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में लिखित परीक्षा की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जो उनके अनुसार मूल्यांकन की सामान्यीकरण पद्धति (प्रतिशत सूत्र) को अपनाकर बदल दी गई थी, जिसका विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान HC ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
HSSC की ओर से दी गई ये दलीलें
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पेश हरियाणा की वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्रुति जैन ने दलील दी थी कि चयन मानदंड और मूल्यांकन की पद्धति में अंतर है और वर्तमान मामले में, चयन प्रक्रिया के मानदंडों को कोई चुनौती नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयन वैधानिक सेवा नियमों - पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.6 - में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया गया है, जिसका उल्लेख 31 दिसंबर, 2020 के विज्ञापन में किया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मौदगिल की एकल पीठ कर रही थी।
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