CAA Rules: भारत में आज से लागू हुआ सीएए, अब इन लोगों को इस तरह मिल जाएगी भारत की नागरिकता
नई दिल्ली : दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था. इसके बाद इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन देशभर में इसका खूब ग्रोथ प्रदर्शन हुआ जिसके चलते यह लागू नहीं हो पाया था। कयास लगाये जा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू किया जा सकता है। और इसी बीच भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस एक्ट को भारत में लागू कर दिया है. चलिए जानते हैं CAA के लागू होने के बाद भारत में अब किन लोगों को नागरिकता मिल सकती है।
भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार तीन मुस्लिम देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह नागरिकता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं। सीएए के नियमों के अनुसार 6 गैर-मुस्लिम समुदाय जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। उन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी अगर कोई मुस्लिम इन तीन देशें से भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आया है। तो उसे भारतीय नागरिकता लेने पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी. उसे CAA के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी।
भारतीय नागरिकता कानून में साल 2019 में भारतीय सरकार ने बदलाव किए थे । जिसके तहत बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने में सहूलियत होगी। अब जब CAA भारत में लागू हो चुका है। तो 31 दिसंबर 2014 तक इन देशों से आने वाले अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी दस्तावेज को दिखाने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए नागरिकता लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।
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