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Saturday, April 6, 2024

बिना परमिशन रोड ब्लॉक कर परिवहन मंत्री ने दिया डिनर:चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा; कहा- घर की मंजूरी थी, 72 घंटे में मांगा जवाब

बिना परमिशन रोड ब्लॉक कर परिवहन मंत्री ने दिया डिनर:चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा; कहा- घर की मंजूरी थी, 72 घंटे में मांगा जवाब
चंडीगढ़ : हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल इन दिनों विवादों में हैं। पंजाब के लुधियाना में महिला थाने में दर्ज FIR में नाम आने के बाद अब उन पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने अंबाला में बिना परमिशन के 100 रोड ब्लॉक कर डिनर आयोजित किया। इसमें सैकड़ों ने प्रतिभाग किया। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें घर में डिनर की मंजूरी दी गई थी। नोटिस का उन्हें 72 घंटे के भीतर जवाब देना होगा।
*नोटिस में क्या है..*

चुनाव आयोग के द्वारा असीम गोयल को भेजे गए नोटिस में दिया है कि 4 अप्रैल को उन्हें आवास पर डिनर आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अधीन प्रदान की गई थी। वीडियो सर्विलांस और फ्लाइंग स्क्वायड टीम की रिपोर्ट के आधार पर यह संज्ञान में आया है कि डिनर की व्यवस्था निजी आवास के बजाय पुरानी दिल्ली रोड पर 100 मीटर सड़क ब्लॉक कर बिना किसी अनुमति के की गई। अब आयोग ने अगले 72 घंटों के भीतर यानी 8 अप्रैल 2024 तक कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
*पंजाब में दर्ज FIR में मंत्री का नाम*

हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल का नाम पंजाब के लुधियाना में दर्ज हुई FIR में शामिल हुआ है। यह केस मंत्री असीम गोयल के पार्टनर अरविंद गोयल और उसके परिवार के सदस्यों पर हुआ है। जिसमें असीम के साथ उनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने विवाहिता की शिकायत की जांच में मंत्री और उनकी पत्नी को सीधा कसूरवार नहीं ठहराया है। इसलिए FIR में उन्हें नामजद नहीं किया गया है।
लुधियाना के महिला थाने में IPC की धारा 406, 498-A, 377, 354 और 120B के तहत यह केस दर्ज हुआ है। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस मामले में मंत्री से पूछताछ की जा सकती है। मंत्री पर रौब जमाने के साथ और भी संगीन आरोप लगे हैं।

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