चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में विशेष समरी संशोधन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आयोग के दिशा निर्देशानुसार अब 1 जुलाई, 2024 को अर्हता तिथि मानकर नए वोट बनाए जाएंगे।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार पूर्व- संशोधित गतिविधियां 25 जून से 1 अगस्त 2024 तक की जाएँगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 2 अगस्त 2024 को होगा।
श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां 2 से 16 अगस्त 2024 तक दर्ज करवाई जा सकती हैं। दावे एवं आपत्तियों का निपटान 26 अगस्त तक किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ को उपस्थित रहने के लिए 3, 4, 10 व 11 अगस्त विशेष तिथियां जारी की गई हैं।
उन्होंने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को इन तिथियों में बीएलओ से संपर्क करने को कहें और वे पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहे। लोकतंत्र में मतदान ही सबसे बड़ा पहलू है। मतदाता सूची में नाम दर्ज हुए बिना कोई भी नागरिक अपना वोट नहीं डाल सकता इसलिए पात्र नागरिक अपना वोट अवश्य बनवाएं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा।
उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित बीएलओ, एईआरओ व अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। पहले संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची 25 जुलाई को प्रकाशित की जानी थी। अब आयोग ने इस कार्यक्रम में संशोधन किया है।
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