Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार की ओर से हर वर्ग के हित में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने कुंवारे लोगों के लिए भी पेंशन का ऐलान किया है। अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस पोस्ट में इस योजना से जुड़ी सभी डिटेल्स देखें।
सैनी सरकार कुंवारे और तलाकशुदा लोगों को पेंशन देती है। अब सरकार विधुर और 45 साल तक के अविवाहित पुरुषों को भी पेंशन में शामिल करने जा रही है। झज्जल जिले में 827 विधुर और अविवाहित पुरुष इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन्हें हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा।
इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार ने विधुर या तलाकशुदा लोगों के लिए सालाना आय सीमा 3 लाख रुपये तय की है। अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है।
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के जरिए अगर किसी विधुर या अविवाहित व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
अगर किसी लाभार्थी के जीवन में कोई बदलाव होता है तो उसे इसकी जानकारी जिला समाज कल्याण विभाग को देनी होगी। अगर कोई अविवाहित या विधुर दोबारा शादी कर लेता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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