नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा व बीस हजार रूपये जर्माना – जींद की फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला
जींद : जींद की फास्ट ट्रैक स्पेशल POCSO कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आरोपी सुमित तहसील असंध जिला करनाल को कड़ी सजा सुनाई है।
मामला थाना महिला जींद में दर्ज FIR संख्या 126 दिनांक 22.07.2024 से संबंधित है, जिसमें धारा 354-D, 376(2), 506 IPC व धारा 6 POCSO एक्ट, 2012 के तहत आरोपी पर अभियोग चलाया गया।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट POCSO, जींद के माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. चंदर हस्स ने दिनांक 29.08.2025 को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सुमित को धारा 6 POCSO एक्ट के तहत : 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000 का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त 2 वर्ष का सरल कारावास (Simple Imprisonment) भुगतना होगा।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि ट्रायल के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उसकी सजा में समायोजित किया जाएगा।
यह निर्णय समाज में यह संदेश देता है कि नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के कठोर प्रावधानों के तहत सख्त सजा दी जाएगी।
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