जींद : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 सितम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय न्यायिक परिसर व उपमंडल स्तर पर नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मोनिका ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जीन्द डाॅ. चन्द्रहास के नेतृत्व में आगामी 13 सितम्बर को जींद, नरवाना व सफीदो न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत व प्रत्येक कार्य दिवस को स्पैशल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आपसी समझौते से हो सकने वाले मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है जिसमे लोगों के धन व समय की बचत होती है। प्राधिकरण सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, वाहन दूर्घटना, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लम्बित मामलों को आपसी सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इसमें शीघ्र व सुलभ न्याय, कही कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ होते हैं।
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