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Wednesday, September 24, 2025

दोस्त के हत्यारों को जिला अदालत ने सुनाई उम्रकैद

दोस्त के हत्यारों को जिला अदालत ने सुनाई उम्रकैद
जींद : यमुनानगर के जगाधरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की कोर्ट ने दोस्त की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में गांव सिंसर निवासी संदीप और बिट्टू शामिल हैं। दोषियों पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। उप जिला न्यायवादी सुधीर सिंदर ने केस की पैरवी की। उन्होंने बताया कि एविडेंसियल सक्रमस्टानसिज और लास्ट सीन थ्योरी सजा का मुख्य आधार रही।
प्रतापनगर पुलिस ने सिंसर गांव निवासी मृतक गुरमीत के भाई सतीश की शिकायत पर 29 दिसंबर 2023 को हत्या का

हजार रुपये का लगाया 20 सुजान नही देन वर ठा महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान

केस दर्ज किया था। उप जिला न्यायवादी सुधीर सिंदर ने बताया कि प्रतापनगर पुलिस को 26 दिसंबर को कलेसर गांव के नजदीक जंगल में अज्ञात शव मिला था। शव की शिनाख्त के लिए यमुनानगर स्थित पोस्टमार्टम रूम में रखा गया था। 29 दिसंबर को शव की पहचान के बाद पुलिस ने मृतक के भाई सतीश की शिकायत पर संदीप और बिट्टू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने घटना स्थल से रस्सी, रजाई कवर और अन्य सामान बरामद किया।

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