चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रोसेस में और ज़्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 में एक संशोधन को मंज़ूरी दी गई।
ऐसे कर्मचारी जिसका जीवनसाथी हरियाणा सरकार के किसी विभाग या संगठन में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में तैनात है, उसे 5 अंक दिए जाएँगे।
इसके अलावा, योग्यता अंक दंपति सहित हरियाणा सरकार के दो कर्मचारियों में से केवल एक को ही दिए जाएँगे।
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