बरवाला को नगर परिषद का दर्जा मिलना आने वाले वर्षों में क्षेत्र के समग्र विकास की नींव बनेगा: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा
चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर बरवाला को नगर परिषद का दर्जा दिया है। यह अधिसूचना हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2ए(2) के अंतर्गत जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार हिसार जिला के बरवाला को नगर परिषद के रूप में अधिसूचित किया गया है।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने इस निर्णय को बरवाला की जनता के लंबे समय से चले आ रहे सपने की पूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि बरवाला को नगर परिषद का दर्जा दिलाने के लिए वो लगातार प्रयासरत थॆ। इस संबंध में उन्होंने निकाय विभाग को पत्र भी लिखा था और क्षेत्र की जरूरतों के मद्देनज़र इसकी मांग की थी। आज वह प्रयास सफल हुए हैं।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद बनने से बरवाला में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। अब बरवाला में सड़क, सीवरेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी सुविधाओं का विस्तार और बेहतर प्रबंधन पहले से भी तेज और ज्यादा सुनिश्चित होगा।
श्री गंगवा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री श्री विपुल गोयल का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री जी की जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बरवाला की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। बरवाला को नगर परिषद का दर्जा मिलना आने वाले वर्षों में क्षेत्र के समग्र विकास की नींव बनेगा।
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