महिला की जहरीला पदार्थ देने के जुर्म में पांच साल की कैद
सजा के अलावा अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये लगाया जुर्माना
जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने जहरीला पदार्थ देने के जुर्म में दोषी को पांच साल का कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत मे चले अभियोग के अनुसार अलेवा थाना इलाके की एक महिला ने पांच जून 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पड़ोसी विकास उसे बहाने से बुला कर उसे अपने साथ घर ले गया। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश£ील वीडियो बना कर उसके मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। अलेवा थाना पुलिस ने विकास के खिलाफ दुष्कर्म करने, जहरीला पदार्थ देने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत विकास को जहरीला पदार्थ देने के जुर्म में पांच साल का कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
No comments:
Post a Comment