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Monday, March 16, 2026

जींद के चर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में 11 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक पर 75/75 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई ।*

जींद के चर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में  11 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक पर 75/75 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई ।*
 
*जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास कि सजा सुनाई ।* 
जींद : जींद पुलिस कि प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यालय जींद जयबीर सिंह कि अदालत ने वर्ष 2021 के बहुचर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक पर 75/75 हजार रुपये जुर्माना कि की सजा सुनाई है । 
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि   शिकायतकर्ता हन्नी बंसल के बयान के अनुसार, जब वह अपने ताऊ श्याम सुंदर और भाई अंकुश के साथ अपने कार्यालय के बाहर खड़े थे, तब तीन नकाबपोश हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं । इस हमले में श्याम सुंदर की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि हन्नी बंसल के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए थे । जिसकी शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में मु. न. 592 दिनांक 23नंवबर  2021 धारा 302,307.120बी 34 भा.द.स. तथा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था ।  
जींद पुलिस कि प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्यो के आधार पर व डी.डी.ए( उप जिला न्याय वादी) श्री सुरेन्द्र खटखड कि ठोस पैरवी के आधार पर अतिरिक्त सैशन न्यायालय जींद श्री जयवीर सिंह कि अदालत ने 11 आरोपियों नरेश, धर्मेंद्र, बलजीत, रोशन, जगदीश वासियान जींद, प्रदीप उर्फ गाठा, मंजीत उर्फ बंट्टू, पवन, सचिन उर्फ गांधी वासियान हिसार, राजेश उर्फ लिला वासी सिसाय, कुलदीप वासी खंदराई(सोनीपत) को दोषी ठहराते हुए -
302 IPC  के तहत आजीवन कारावास व जुर्माना  ₹25,000
120B IPC के तहत  आजीवन कारावास व जुर्माना ₹25,000
307 IPC  के तहत  10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना ₹15,000
Arms Act (हथियार अधिनियम) के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई जुर्माना  अदा न करने पर अतिरिक्त 2 वर्ष के कारावास कि सजा सुनाई ।

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