Breaking

Sunday, March 15, 2026

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित जागरूकता सम्मेलन में सीसीआई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार भोला सम्मानित

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित जागरूकता सम्मेलन में सीसीआई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार भोला सम्मानित

धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं का जागरूक होना जरूरी : राजकुमार भोला
जींद :विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उपभोक्ता जागरूकता को समर्पित एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कंज्यूमर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार भोला को सम्मानित किया गया।
सम्मान प्राप्त करने के बाद राजकुमार भोला ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे भविष्य में भी उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा तथा जागरूकता के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में उपभोक्ताओं का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से स्वयं को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि किसी भी समस्या की स्थिति में वे उचित मंच पर अपनी शिकायत दर्ज कर अपने अधिकारों की रक्षा करें। जागरूक उपभोक्ता ही एक मजबूत और पारदर्शी बाजार व्यवस्था की आधारशिला है।
इस अवसर पर कंज्यूमर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. अनंत शर्मा, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निदेशक एवं वैज्ञानिक रमेश कुमार, नविता यादव, आरती, अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रधान चौधरी कृष्ण श्योकंद, सीसीआई हरियाणा के मुख्य सलाहकार मुकेश शर्मा, तथा आईटी प्रमुख राकेश श्योकन्द सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राजकुमार भोला को उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, उद्योग जगत से जुड़े लोग तथा अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 

इस अवसर पर सीसीआई के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. अनंत शर्मा ने कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत और स्वस्थ अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा।  कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एक जागरूक एवं सशक्त उपभोक्ता समाज के निर्माण का संकल्प लिया।
 *उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज़ करें* 

सम्मेलन में उपस्थित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निदेशक एवं वैज्ञानिक रमेश कुमार, नविता यादव, आरती, विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी, घटिया उत्पाद, गलत बिलिंग, भ्रामक विज्ञापन या खराब सेवा जैसी समस्या होती है, तो वह अपनी शिकायत National Consumer Helpline (NCH) पर दर्ज करा सकता है। इसके लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या WhatsApp नंबर 8800001915 पर संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता अपनी शिकायत www.consumerhelpline.gov.in तथा www.e-jagriti.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) में भी शिकायत कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

No comments:

Post a Comment