चंडीगढ़ - हरियाणा के विभिन्न शहरों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हो रहे गंभीर सफाई संकट और कूड़े के ढेर को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में शहरी सफाई व्यवस्था बहाल करने, जमा कूड़े को तुरंत हटाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता गोकुल सेतिया ने याचिका में सिरसा समेत हरियाणा के कई शहरों में फैले कूड़े के ढेर और स्वच्छता की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे आम जनजीवन और जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। याचिका में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की भी अपील की गई है।
*मुख्य न्यायाधीश ने दी तत्काल सुनवाई की अनुमति*
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति प्रदान कर दी है। इस PIL की सुनवाई 14 मई को होगी।
याचिका में राज्य सरकार, संबंधित नगर निगमों, नगर पालिकाओं और स्वास्थ्य विभाग को उत्तरदायी ठहराते हुए निर्देश देने की मांग की गई है कि सफाई सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं, जमा कूड़ा उठाया जाए और महामारी की आशंका को रोकने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपाय किए जाएं।
No comments:
Post a Comment