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Monday, July 6, 2020

July 06, 2020

जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर जिला में लगाई धारा 144


जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर जिला में लगाई धारा 144*

*(पंकज कुमार)रेवाड़ी, 6 जुलाई।* जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष श्रावण मास में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा को उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत स्थगित कर दिया है।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कांवडिय़ों की यात्रा पर प्रतिबंद के लिए जिला रेवाड़ी की राजस्व सीमा में भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जनहित में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि इस वर्ष श्रावण के दौरान महा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कांवडिय़ों को कावड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कोरोना संक्रमण की वजह से कावडिय़ों के रहने व ठहरने की व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त की है। है। इसलिए जिला से कोई भी श्रद्धालु इस बार कावड़ लेने के लिए न जाए। 
जिलाधीश ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी, सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सभी उप-पुलिस अधीक्षक और सभी एसएचओ को उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों की सख्ती से लागू करने के आदेश दिए है। उन्होंने सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट / पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 के 188, 269 और 270 की धाराओं के अनुसार कार्यवाही करते हुए सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए है।