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Friday, June 5, 2020

June 05, 2020

हटाए गए पीटीआई को हाईकोर्ट से मिली थोड़ी राहत

हरियाणा सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए लिखित जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

(मनवीर) दिल्ली- पीटीआई शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि उन्हें हटाने के आदेश के बावजूद वर्तमान में वे कार्यरत हैं। हरियाणा सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए लिखित जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में हटाए गए पीटीआई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के 28 व 29 मई के आदेश पर रोक की मांग की है। उक्त तिथियों के तीन दिन के भीतर सभी पीटीआई शिक्षकों की सेवा समाप्त करनी थी। याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी एसएलपी को खारिज करते हुए सरकार को पांच महीने के भीतर नई नियुक्ति करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटाने के लिए कोई आदेश नहीं दिए थे। याची ने कहा था कि भर्ती में 5 माह का समय लगेगा और तब तक बिना पीटीआई शिक्षक स्कूलों में कैसे काम होगा। याची ने हाईकोर्ट से मांग कि था कि जब तक नई भर्ती नही होती तब तक उनको हटाया ना जाए।
 हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने बताया कि शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब इस भर्ती के लिए आवेदन हेतु 10 जून तक का समय दिया गया है। हाई कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब कार्य करना आरंभ कर देगा उसके 5 माह में इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या वर्तमान में यह शिक्षक कार्यरत हैं जिसके जवाब में बताया गया कि हटाने के आदेश के बावजूद वर्तमान में शिक्षकों की सेवाएं जारी है। इस बारे में लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1983 पीटीआई टीचर की भर्ती को रदद कर दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 11 सितम्बर 2012 को भर्ती रद्द करने का फैसला दिया था। जिसके बाद 30 सितम्बर 2013 को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने भी एकल बैंच के आदेश पर मुहर लगा दी थी। हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल 2010 को सिलेक्शन लिस्ट जारी कर यह नियुक्तियां की थी।