(मनवीर) नई दिल्ली। सरकार ने एक महीने तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 के लिए सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुमताबिक, आने वाले दिनों में लॉकडाउन से तीन चरणों में धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक, पहले फेज में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स 8 जून, 2020 से खोले जाएंगे लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी। यानी जाहिर है कि लॉकडाउन-5 अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा।
पहला फेज
इसमें आठ जून के बाद धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे।![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinP0rSXWaBtEvjppmtjJ3XaZjdx4M7zTatfxnKSatk4dwxvKDpKlv-bREZtefemwYQ68PLVl8keB8N9sjvaLUrrSCMFHDJHsZ28q8qqEadWmOm71CqEVHQLStPLPZu-DO-PEmn_5v9W7I/s640/PicsArt_05-30-07.26.42-728828.jpg)
दूसरा फेज
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे लेकिन इनके बारे में राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।तीसरा फेज
इस फेज में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोने जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikMfRxCN0gBpOx1JAEsmuRppB2sVt3VjuAK9dDthC4g1gPumnHACv8Ua4d3y3NbSalti_CCPNrJNsZGM4TGXFmhCx8iXSY6LrbzxI53c5j4K0XbfPySXAm_hBM1EUMRhfm9c8OnqO1jSk/s640/PicsArt_05-30-07.31.08-723538.jpg)
रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
मालूम हो कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिर इसे पहले 3 मई तक और फिर 17 मई तक और बाद में 31 मई तक बढ़ा दिया गया था।
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