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Tuesday, May 19, 2020

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार ने जारी किये निर्देश


चण्डीगढ़, 19 मई -देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 31 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थिति के आंकलन के आधार पर विभिन्न जोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को निषिद्ध कर सकते हैं या आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं।
लॉकडाउन-4 के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोडकऱ अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों की कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी। सभी राज्य एवं संघीय क्षेत्र लोगों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू करते हुए आपसी सहमति से यात्री वाहनों एवं बसों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति दे सकते हैं। राज्य सरकार अपने क्षेत्रों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करेंगी और जिला प्राधिकरण द्वारा इन जोनस में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों जैसे चिकित्सा संबंधी आपात सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी।


इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा, रात्रि 7 बजे से प्रात: 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, रोगग्रस्त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं केवल आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर आ सकेंगे। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और ए बुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, खाली ट्रकों सहित व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान व कार्गो को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान सभी घरेलू एवं अंतर्राष्टï्रीय हवाई यात्रा, मैट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेेंगे। होटल, रेस्तरां एवं अन्य अतिथि सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाईअड्डïों पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी। रेस्तरों को खाद्य वस्तुचण्डीगढ़, 19 मई - हरियाणा सरकार ने देशभर में कोविड-19 के प्रकोप से लोगों के जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 31 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन-4 की अवधि के दौरान कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में जारी दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के आलावा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ अन्य कड़े कदम उठा सकते हैं।
लॉकडाउन-4 के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोडकऱ अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों की कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी। सभी राज्य एवं संघीय क्षेत्र लोगों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू करते हुए आपसी सहमति से यात्री वाहनों एवं बसों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति दे सकते हैं। राज्य सरकार अपने क्षेत्रों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करेंगी और जिला प्राधिकरण द्वारा इन जोनस में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों जैसे चिकित्सा संबंधी आपात सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा, रात्रि 7 बजे से प्रात: 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, रोगग्रस्त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं केवल आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर आ सकेंगे। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

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डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और ए बुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, खाली ट्रकों सहित व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान व कार्गो को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान सभी घरेलू एवं अंतर्राष्टï्रीय हवाई यात्रा, मैट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेेंगे। होटल, रेस्तरां एवं अन्य अतिथि सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाईअड्डïों पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी। रेस्तरों को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार हॉल आदि बंद रहेंगे। खेल परिसरों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभाओं तथा स मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार, सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

लोगों द्वारा सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, त बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी और थूकना दण्डनीय अपराध होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम से कम छ: फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी।


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