सरकारी कर्मचारी या परिवार के सदस्य के दवाइयों के बिल पास करवाने के लिए अब 30 जून तक नही OPD पर्ची की जरूरत
(नेहा) स्पेशल स्टोरी- जो सरकारी कर्मचारियो या उनके परिवार के सदस्य बीमार है और उनका ईलाज चल रहा है लेकिन कोरोना काल के कारण डॉक्टर के पास नही जा पा रहे उनकी लिए अच्छी खबर हुई कि अब उनका 22 मार्च जनता कर्फु से 30 जून तक का क्रोनीकल(cronical) बीमारी की दवाइयों का बिल बिना डॉक्टर की OPD पर्ची के विभाग द्वारा पास किया जा सकेगा | आज वित् विभाग के पत्र पर एकचितता जताते हुए डी.जी. हेल्थ द्वारा सभी विभागों को जारी किया गया है |
किस तरह की दवाई के बिल हो सकेगे पास
ज्ञात है कि किसी भी कर्मचारी को चल रहे ईलाज की दवाइयों के पैसे वापिस लेने के लिए डॉक्टर की ओ.पी.डी. पर्ची जरूरी होती है बिना डॉक्टर की वैध ओ.पी.डी. पर्ची के दवाइयों का बिल विभागों द्वारा पास नही किया जाता | लेकिन कोरोना के कारण पिछले ल्म्भे समय से सभी हस्पतालों मे ओ.पी.डी. को सरकार द्वारा बंद करवाया गया था, जिसके कारण प्रदेश के सैकड़ो कर्मचारी व परिवार के सदस्य जिसको क्रोनीकल (cronical) बीमारी है मतलब लम्भा ईलाज चलने वाली बीमारी जैसी हार्ट सर्जरी के बाद या किसी अन्य बीमारी के बाद लगातार दवाई चलने वाली बीमारी है तो वो 22 से 30 जून तक की वही पहले वाली दवाइयों के बिल विभाग से पास करवा सकता है, इस समय के लिए अब ओ.पी.डी. की जरूरत नही है |
समस्या आए तो हमे बताए
इस पत्राचार के नियमानुसार यदि किसी कर्मचारी या उसके आश्रित को किसी तरह की समस्या आती है तो हमे 9802110050 पर सुबह 10 बजे से 5 बजे के बिच बात करे या whatsapp करे | हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ परिवार आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेगा|
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