चंडीगढ़, 8 जून- हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के जनगणना नियम 1990 (नियम 8 (iv) के अनुसार अधिसूचना जारी करके जनगणना-2021 के लिए सभी जिलों, तहसीलों व ग्रामों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव को तुरन्त प्रभाव से 31 मार्च, 2021 तक रोक लगा दी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री विजय वर्धन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया था कि जनगणना नियमों के अनुसार जिलों, तहसीलों, ग्रामों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगाने की आवश्यकता है, ताकि राज्य में जनगणना कार्य का संचालन किया जा सके। इसलिए विभाग ने सभी जिलों, तहसीलों व ग्रामों की प्रशासनिक सीमाओं को तुरन्त प्रभाव से फ्रीज करने का निर्णय लिया है।
No comments:
Post a Comment