तबादलों पर तबादले होते आपने आईएएस अशोक खेमका के तो सुनें होंगे लेकिन अब एक दिव्यांग आईएएस रवि प्रकाश गुप्ता भी तबादलों से खासे परेशान हैं और हाईकोर्ट की शरण ली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के दिव्यांग आईएस आरके गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि उन्हें कैट के उस आदेश पर रोक लगा दे जिसके तहत कैट ने उसकी ट्रांसफर रोक की मांग को खारिज कर दिया था। रवि प्रकाश गुप्ता ने सरकार द्वारा उन्हें डिप्टी कमीश्नर, फतेहाबाद से ट्रांसफर कर स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टिट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट का डायरेक्टर जनरल बनाए जाने के आदेश को कैट में चुनौती दी थी।इसके लिए रवि प्रकाश ने यूनियन ऑफ इंडिया, हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट और आइएएस नरहरि सिंह बांगड़ के खिलाफ केस किया था। लेकिन कैट डीबी बैंच के प्रशासनिक सदस्य अजंता दयालन और ज्यूडिश्यिल संजीव कौशिक ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रवि प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया है। मूल रूप से हरियाणा के जिला सोनीपत के समालखां के निवासी रवि प्रकाश गुप्ता 2007 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। रवि ने याचिका में कहा कि सरकार ने आइएएस (कैडर)अमेंडमेंट नियम, 2014 की वॉयलेशन की है। उन्हें 28 दिसंबर 2019 को फतेहाबाद का डीसी बनाया गया था। लेकिन यहां से छह महीने में ही उनकी ट्रांसफर की जा रही है। कैडर रूल्स के मुताबिक, उनके यहां पर दो साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ हैट
Monday, June 8, 2020
ट्रांसफर IAS Ashok Khemka के ही नहीं हुए, अब दिव्यांग IAS Ravi Parkash Gupta को खटखटाना पड़ा हाईकोर्ट का दरवाजा
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