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Wednesday, June 3, 2020

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल) जारी

चंडीगढ़, 3 जून- हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल) जारी की है। अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले यात्रियों के पास इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में उसका पहचान प्रमाण पत्र और टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा, बस स्टाफ के साथ-साथ यात्रियों के मोबाइल फोन में भी ‘आरोग्य सेतु एप’ डाउनलोड किया होना चाहिए। इसके सभी प्रासंगिक विवरण भरे हुए हों और यह एप हर समय कार्यात्मक होना चाहिए।

यदि कोविड का कोई लक्षण दिखा तो तुरंत बस से उतारकर घर भेजा जाएगा

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि बसों में यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी और यात्री में कोविड का कोई लक्षण न हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो उसे तुरंत बस से उतारकर घर भेजा जाना चाहिए और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक बस में सवार यात्रियों की संख्या 30-35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यात्रियों को लाने-ले जाने के काम में लगी बसों को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाना चाहिए। बसों के अंदर हर समय सेनेटाइजर की बोतलें उपलब्ध होनी चाहिए और बस कर्मचारियों द्वारा नियमित अंतराल पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बस में सवार यात्रियों और बस अड्डों पर सभी लोगों ने मास्क पहनने हों और सभी यात्रियों के पास सेनेटाइजर होना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में अंतर-राज्यीय यात्रा के संबंध में विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान यात्री बस अड्डों पर तथा बसों में एन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे और शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। बस के अंदर या बाहर अथवा बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही है। इसके अलावा, छींकते या खांसते समय उन्हें अपने चेहरे को ढक कर रखना होगा।
उन्होंने कहा कि यात्रा करते समय, वहां तैनात कर्मचारियों द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसका तापमान अधिक हो। स्क्रीनिंग करते समय थर्मल स्क्रीनिंग करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना आवश्यक है और उसे स्वयं को उचित और पर्याप्त रूप से सेनेटाइज करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि यात्रियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर संचालित इंटर-स्टेट और अंतरराज्यीय मार्गों का विभागीय वेबसाइट और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

जिम्नेजियम और स्वीमिंग पूल को किसी भी परिस्थिति में खोला नहीं जाएगा

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति दी है।
        खेल एवं युवा मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि रात्रि कफ्र्यू के कारण रात 9:00 बजे से प्रात: 5:00 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है, इसलिए प्रशिक्षुओं को केवल प्रात: 5:00 बजे के बाद तथा रात 9:00  बजे से पहले ही प्रशिक्षण या अभ्यास की अनुमति होगी।
        उन्होंने बताया कि जिम्नेजियम और स्वीमिंग पूल को किसी भी परिस्थिति में खोला नहीं जाएगा। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय गर्मी की स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षकों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो। इसके अलावा, खेल स्टेडियमों व परिसरों में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी तथा अगले आदेशों तक इनमें किसी भी स्पर्धा या समारोह की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
        प्रवक्ता ने बताया कि सभी जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। आवश्यकतानुसार प्रत्येक जगह पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए और सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं ने मास्क पहने हुए हों। उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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